धनबाद: नौ साल बाद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक कुमार कोर्ट से दोषमुक्त
देश के कई स्टेट के कोर्ट के जज, पुलिस अफसर IIT ISM धनबाद में साइबर क्राइम इन्विस्टीगेशन पर ट्रेनिंग देने वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक कुमार को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। दीपक के खिलाफ नौ वर्ष पहले तत्कालीन सरायढेला थाना प्रभारी मधुसूदन डे ने 20 हजार लेकर लैपटॉप नहीं देने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया था। इस मामले मे कोर्ट ने दीपक को निर्दोष बताकर बरी कर दिया।
- दीपक ने कहा कंपलेनेंट पुलिस अफसर के खिलाफ करेंगे मानहानि का मुकदमा
धनबाद। देश के कई स्टेट के कोर्ट के जज, पुलिस अफसर IIT ISM धनबाद में साइबर क्राइम इन्विस्टीगेशन पर ट्रेनिंग देने वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक कुमार को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। दीपक के खिलाफ नौ वर्ष पहले तत्कालीन सरायढेला थाना प्रभारी मधुसूदन डे ने 20 हजार लेकर लैपटॉप नहीं देने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया था। इस मामले मे कोर्ट ने दीपक को निर्दोष बताकर बरी कर दिया।
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कोर्ट ने गवाहों पर वारंट जारी किया। एसपी और डीसी को भी गवाहों को उपस्थिति के लिए पत्राचार किया, लेकिन एक भी गवाह नहीं आया। दीपक कुमार ने वर्ष 2012 में धनबाद के सभी पुलिस अफसरों को एसपी ऑफिस में ट्रेनिंग दिया था। इसके बाद दीपक ने टाउन एक होटल में चार जनवरी से आठ जनवरी 2013 तक ट्रेनिंग दिया था। इसमें तत्कालीन सरायढेला ना प्रभारी मधुसूदन डे भी थे। मधुसूदन ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2013 को दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे उसी बीच एक युवक आया और अपना नाम दीपक बताया। 20 हजार रुपये लैपटॉप के लिए ले लिये। ना तो इसकी रसीद दी और ना ही पैसा वापस किया। लैपटॉप भी नहीं दिया।
दीपक ने इसे कोर्ट में चुनौती दी कि नौ जनवरी 2013 को वह एक कार्यक्रम में डीएवी बोकारो में थे। दीपक के एडवोकेट प्रमोद प्रभाकर ने पैरवी की। उन्होंने पांच जनवरी के एक दैनिक समाचार पत्र की कटिंग और फोटो, वीडियो दिखाया और कोर्ट से कहा कि तस्वीर अचानक मुलाकात की नहीं, बल्कि ट्रेनिंग में सभी पुलिस वाले भी हैं। एसपी ऑफिस में 2012 में भी ट्रेनिंग ली थी। पूर्व से सभी अफसर परिचित हैं। अभी तक ट्रेनिंग का पैसा पेमेंट नहीं किया है। मुसीबत के समय मेहनत का पैसा मांगा तो इन लोगों ने झूठा केस कर दिया। अब रसीद देने का बात कही जा रही है।दीपक ने कहा कि अब मधुसूदन डे के साथ जांच करने वाले पुलिस अफसर पर भी तीन करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा करेंगे। उन्होंने कहा कि बिना मेरा बयान लिए अइओ ने कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था। हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे कि मुकदमा दायर करने के बाद पुलिस कोर्ट में हाजिर नहीं हुई