झारखंड आनेवालों के लिए होम क्वारंटाइन अनिवार्य, रुल्स उल्लंघन करने पर प्रशासन पेड क्वारंटाइन करायेगा, गाइडलाइन जारी
झारखंड में कोरोना कोरोना वायरस संक्रमण की फैलाव की रोकथेम को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने नयी गाइडलाइन जारी की है।यह गाइलाइन सफल कर झारखंड आने-जाने और इससे जुड़े लोगों पर लागू होगी।
- सफर करने वालों को झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देनी होगी पूरी जानकारी
रांची। झारखंड में कोरोना कोरोना वायरस संक्रमण की फैलाव की रोकथाम को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने नयी गाइडलाइन जारी की है।यह गाइलाइन सफल कर झारखंड आने-जाने और इससे जुड़े लोगों पर लागू होगी। नयी गाइडलाइन 20 जुलाई से लागू होंगी। गृह, कारा और आपदा प्रंबधन विभाग ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी की है।
ये हैं गाइडलाइन
झारखंड आने या जाने के दौरान कोई भी व्यक्ति चाहे वह हवाई, रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करता है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी।
ऐसे सभी लोग जो झारखंड आयेंगे, उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इस दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी सभी गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर नजर बना कर रखेगा। प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि यात्रा कर झारखंड आये व्यक्ति होम क्वारंटाइन के सभी नियमों का पालन करें।
अगर जिला प्रशासन को लगेगा कि यात्रा कर झारखंड आया व्यक्ति होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो प्रशासन उसे सरकारी या पेड क्वारंटाइन सेंटर में डाल सकता है।
यह गाइडलाइन कमर्शियल वैकिल्स के ड्राइवर, खलासी, कार्गों गतिविधि, एयरलाइन के स्टॉफ, झारखंड से यात्रा कर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे लोगों और सेंट्रल गवर्नमेंट के वैसे कर्मी जो सरकारी काम से यात्रा कर रहे हैं, उन पर लागू नहीं होगा। उन पर पहले से स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाये गये नियम लागू होंगे, जो 24 मई 2020 को बनाये गये थे।
यह गाइडलाइन उन लोगों पर भी लागू नहीं होगी, जो झारखंड के नहीं हैं और झारखंड में बिजनस या ऑफिस के काम से आये हों और तय समय में वापस हो गये हों।
स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी व्यक्ति में अगर कोरोना के लक्षण पाये जाने का संदेह होगा, तो केस को आधार बना कर सरकार उस व्यक्ति को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करा सकती है।
रेलवे और एयरलाइंस को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मांगे जाने पर सारी जानकारियां देनी पड़ेंगी।
गाइडलाइन का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन अगर करता है, तो उस पर डिस्जाटर मैनजमेंट एक्ट-2005 के सेक्सन 51-60 साथ ही आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।