धनबाद भूमि घोटाले में रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन कैंसिल करने का निर्देश,राजस्व-भूमि सुधार विभाग ने डीसी को भेजा पत्र
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने धनबाद जिले के विभिन्न अंचलों में गलत तरीके से हुए जमीन के रजिस्ट्रेशन व म्यूटेशन को कैंसिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव अभिषेक श्रीवास्तव ने धनबाद डीसी को लेटर भेजा है।
- विभिन्न अंचल में गलत तरीके से बेची गयी जमीन की रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन किया गया
- जिला प्रशासन की जांच में हुआ खुलासा, धनबाद के कई सीओ पर होगी कार्रवाई
धनबाद। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने धनबाद जिले के विभिन्न अंचलों में गलत तरीके से हुए जमीन के रजिस्ट्रेशन व म्यूटेशन को कैंसिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव अभिषेक श्रीवास्तव ने धनबाद डीसी को लेटर भेजा है। डीसी को भेजे गये लेटर में कहा गया है कि जिस भूमि के निबंधन या दाखिल खारिज में त्रुटियां पायी गयी है, उसे तत्काल कैंसिल कर दिया जाये। कैंसिल करने के बाद आगे की कार्रवाई करें।
धनबाद व गोविंदपुर सीओ के खिलाफ होगी कार्रवाई
धनबाद व गोविंदपुर सीओ ऑफिस में जमीन की खरीद-बिक्री में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी़। सीओ ने नियमों की अनदेखी कर म्यूटेशन का आदेश दिया था़।आदिवासी व सककारी जमीन की भी खरीद-बिक्री हुई। डिपार्टमें को ऐसे दर्जनों मामले की कंपलेन मिली थी़। डिपार्टमेंट की ओर से धनबाद डीसी को जांच के आदेश दिये गये थे़।
रजिस्ट्री दाखिल-खारिज में भी गड़बड़ी
बताया जाता है कि जिला प्रशासन की ओर से जांच कर मामले की प्रतिवेदन को इन मामलों में जांच प्रतिवेदन राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेजी गयी। डीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि निबंधन एवं नामांतरण में त्रुटि हुई है। इसका मुख्य कारण है कि निबंधन या नामांतरण के समय दस्तावेजों का विधिवत जांच नहीं की गयी है। इस तरह के भूखंडों को धनबाद जिले के कई जिला अवर निबंधकों द्वारा नियम विरुद्ध निबंधन किया गया है। विभाग ने जांच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद विभाग ने पाया है कि भूमि निबंधन व दाखिल खारिज त्रुटिपूर्ण है। ऐसे में इसे कैंसिल करने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई करने की जरूरत है।विभाग ने लिखा है कि इस तरह के निबंधित दस्तावेजों को भारतीय निबंधन अधिनियम की धारा 82 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का प्रावधान है।