झारखंड: Niraj Singh Murder Case की सीबीआई जांच के लिए संजीव सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट में जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने सुनवाई से किया इनकार
कोयला राजधानी की बहुचर्चित एक्स डिप्टी मेयर नीरज सिंह चार लोगों की मर्डर की सीबीआई से जांच कराने के लिए दायर रिट याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। एडवोकेट मो जावेद ने बताया कि जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने मामले की सुनवाई से आज इनकार कर दिया।
रांची। कोयला राजधानी की बहुचर्चित एक्स डिप्टी मेयर नीरज सिंह चार लोगों की मर्डर की सीबीआई से जांच कराने के लिए दायर रिट याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। एडवोकेट मो जावेद ने बताया कि जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने मामले की सुनवाई से आज इनकार कर दिया। इसके पूर्व 29 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने संजीव की याचिका को सुनवाई करने के लिए स्वीकृत की थी तथा जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।
अब चीफ जस्टिस नया बेंच बनाकर मामले की सुनवाई के लिए मुकदमे को आवंटित करेंगें। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में जस्टिस आनंदा सेन की बेंच में याचिका सुनवाई के लिए गुरुवार को सूचीबद्ध थी।एक्स एमएलए संजीव सिंह ने वर्ष 2019 की छह सितंबर को हाई कोर्ट में रिट याचिका संख्या 308/19 दायर दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।
एडवोकेट जावेद ने अनुसार एक्स दायर रिट में कहा गया है कि एमएलए समेत अन्य को फंसाने के लिए कांड के सूचक नीरज सिंह के भाई व उनके सहयोगियों के द्वारा स्क्रिप्ट बनाई गई।अपने पसंद के पुलिस अफसर को इस मामले में आइओ बनाया गया। आईओ ने वही किया जो उसे करने को कहा गया। ऐसा लगता है कि आईओ दुराग्रह से ग्रसित होकर किसी खास व्यक्ति को फंसाने के लिए व सूचक,उसके परिवार को खुश करने के लिए काम किया है। एसआईटी की जांच के विषय में डायरी में कहीं जिक्र ही नहीं किया। ऐसी हालत में जबकि मामले का निष्पक्ष अनुसंधान न किया गया हो पुलिस की कार्यशैली पर विश्वास करना कठिन है। इसलिए एक्स एमएलए ने इस मामले का पुन: अनुसंधान सीबीआई से कराने की मांग की है।