झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन की गोड्डा एमपी निशिकांत के खिलाफ याचिका को मिली कोर्ट की मंजूरी, अगली सुनवाई 22 को
सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गयी है।
रांची। सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गयी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंध्वी ने पक्ष रखा। सुनवाई के उपरांत सब जज 1 वैशाली श्रीवास्तव की कोर्ट ने निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर खिलाफ नोटिस जारी कर 22सितम्बर को खुद अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है। पूरे मामले की सुनवाई वर्चुअल हो रही है।
निषेधाज्ञा आदेश का आवेदन भी स्वीकार
सीएम ने एमपी निशिकांत दुबे के खिलाफ भविष्य में कोई टिका-टिप्पणी प्रकाशित नहीं करने को लेकर विविध दीवानी आवेदन दायर किया था। शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई पश्चात उस आवेदन को स्वीकार कर लिया। मामले में अब 22 सितंबर से आगे की सुनवाई होगी। सीएम ने विविध दीवानी आवेदन निषेधाज्ञा आदेश हासिल करने के लिए फाइल किया है। यह मुकदमा दो सिंतबर को दायर किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत निषेधाज्ञा आदेश जारी कर सकती है।
100 करोड़ की मानहानी का मुकदमा
निशिकांत दुबे पर 100 करोड़ रुपए से अधिक मानहानि का दावा ठोका गया है। मुकदमे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को भी प्रतिवादी बनाया गया है। उल्लेखनीय कि गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन दायर की गयी है। सीएम द्वारा दर्ज करवायी गयी इस विविध दीवानी याचिका की सुनवाई भी रांची सिविल कोर्ट में सब जज 1 की कोर्ट में हो रही है। इस मामले में सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गयी है। इस विविध दीवानी याचिका को दो सितंबर को रजिस्टर्ड करवाया गया है। इसके अलावा CPC की धारा 39,1,2 और 3 के तहत यह याचिका सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर की गयी है।
उल्लेखनीय है कि एक्स सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा दर्ज ओरिजिनल सूट में गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे के अलावा,ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी पार्टी बनाया गया है। सीएम द्वारा दर्ज कराये गये केस की फाइलिंग नंबर 392/2020 है। केस की रजिस्टर्ड नंबर 151/2020 है। यह मुकदमा चार अगस्त को दायर किया गया था।