झारखंड: हाई कोर्ट ने गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने पर जतायी आपत्ति, अब गवर्नमेंट करेगी कार्रवाई
झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाकर घूमने के मामले में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रांसपोर्ट सेंकरेटरी ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अब स्टेट में कोईअपने वाहन पर नेम बोर्ड लगाकर न चले, इस दिशा में डिपार्टमेंट कार्य करेगा।
- ट्रांसपोर्ट सेकरेटरी तलब, छह वीक में मांगा गया जवाब
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाकर घूमने के मामले में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रांसपोर्ट सेंकरेटरी ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अब स्टेट में कोईअपने वाहन पर नेम बोर्ड लगाकर न चले, इस दिशा में डिपार्टमेंट कार्य करेगा।
उल्लेखनीय कि प्रार्थी गजाला तनवीर ने नेम बोर्ड और पदनाम का डिस्प्ले गाड़ियों पर लगाये जाने के विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर किया है। सुनवाई के दौरान ट्रांसपोर्ट सेकरेटरी कोर्ट में उपस्थित थे उन्होनें कोर्ट को बताया कि गाड़ियों से बोर्ड हटवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।
छह वीक में उठाये गये कदमों से गवर्नमेंट कोर्ट को करायेगी अवगत
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार छह सप्ताह के अंदर उठाये जा रहे कदम से कोर्ट को अवगत कराए। मामले में प्रार्थी की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे अधिवक्ता फैसल आलम ने बताया की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सेकरेटरी को इस विषय पर एक नोटिफिकेशन जारी करने का भी निर्देश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब अपना स्टेटस दिखाने के लिए गाड़ियों पर नेप प्लेट का बोर्ड लगाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। यह आदेश सभी गवर्नमेंट अफसरों पर भी लागू होगा। झारखंड में अब एमपी व एमएलए भी अपनी गाड़ियों पर बोर्ड लगाकर नहीं घूम पायेंगे।