झारखंड: रामगढ़ की MLA ममता देवी सहित नौ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट
हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की कोर्ट ने रामगढ़ एमएलए ममता देवी सहित नौ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह वारंट गोला थाने में दर्ज कांड संख्या 65/2016 की सुनवाई के दौरान लगातार तीन तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद जारी किया है।
- गोला फायरिंग मामले में कोर्ट न बेल पिटीशन खारिज किया
हजारीबाग। हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की कोर्ट ने रामगढ़ एमएलए ममता देवी सहित नौ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह वारंट गोला थाने में दर्ज कांड संख्या 65/2016 की सुनवाई के दौरान लगातार तीन तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद जारी किया है।
यह भी पढ़ें:संताल परगना में 1000 करोड़ से अधिक का हुआ इलिगल स्टोन माइनिंग, पंकज मिश्रा के पास 42 करोड़ की अवैध संपत्ति
एक मामले में तीन माह की हो चुकी सजा
उल्लेखनीय है कि एमएलए ममता देवी सहित अन्य आरोपितों पर एमपी-एमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक माह पूर्व ममता देवी को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सह एमएलए-एमपी कोर्ट मरियम हेम्ब्रम की कोर्ट ने गोला पुलिस स्टेशन कांड संख्या 64/2016 में तीन महीने की सजा भी सुनाई है। कोर्ट ने एमएलए ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत को आइपीसी की सेक्शन 147 और 427 में तीन-तीन माह व धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह की सजा सुनाई थी। गोला थाना कांड संख्या 65-16 जिला जज कुमार पवन की कोर्ट में चल रहा है।
फायरिंग में हो गई थी कई लोगों की मौत
रामगढ़ के गोला पुलिस स्टेशन एरिया में 20 अगस्त 2016 को आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे।
बीडीओ, सीओ व थानेदार को लगी थी चोट
मौके पर बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य पुलिस जवानों को भी चोट आयी थी। फायरिंग को लेकर रजरप्पा और गोला पुलिस स्टेशन में चार अलग अलग एफआइआर दर्ज कराई गयी थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है।