झारखंड: देवघर हिंदी विद्यापीठ के सर्टिफिकेट लेने वाले पुलिस कांस्टेबल व हवलदार को नहीं मिलेगी प्रोमोशन
झारखंड पुलिस में देवघर हिंदी विद्यापीठ से मैट्रिक, इंटर या अन्य सर्टिफिकेट प्राप्त करने वालों पुलिस कांस्टेबल व हवलदार को प्रमोशन नहीं दी जायेगी। इस आदेश के बाद सैकड़ों पुलिकर्मी प्रमोशन से वंचित हो सकते हैं।
रांची। झारखंड पुलिस में देवघर हिंदी विद्यापीठ से मैट्रिक, इंटर या अन्य सर्टिफिकेट प्राप्त करने वालों पुलिस कांस्टेबल व हवलदार को प्रमोशन नहीं दी जायेगी। इस आदेश के बाद सैकड़ों पुलिकर्मी प्रमोशन से वंचित हो सकते हैं।
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पुलिस हेडक्वार्टर ने स्टेट ने पुलिस कांस्टेबल व हवलदार को को एएसआई में प्रमोशन के लिए मनोनयन मांगा है। पुलिस हेडक्वार्टर से जारी पत्र में कहा गया है कि कार्मिक विभाग के प्रत्रांक 1863 दिनांक 26.02.2015 और प्रत्रांक 4786 दिनांक 01.06.2015 के द्वारा हिंदी विघापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त किसी भी डिग्री, प्रमाणपत्र की किसी भी नियुक्ति प्रोमोशन के लिये दी गयी मान्यता को समाप्त किया जा चुका है।2005 बैच के सभी साक्षर सिपाही हवलदार जो सीआईडी, एसीबी, स्पेशल ब्रांच सहित पुलिस के अन्य विगों में तैनात है उसकी लिस्ट हेडक्वार्टर ने 15 दिनों के अंदर मांगी है।
संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले की भी प्रोन्नति का लाभ नहीं
वैसे सिपाही हवलदार को भी प्रोन्नति नहीं मिलेगी जो संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिये हैं। पुलिस हेडक्वावार्टर अपने पत्र में बताया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 5437 दिनांक 09.09.2010 के द्वारा सरकारी सेवक को प्रत्येक तीन वर्षो के अंतराल के बाद अपने चल अचल संपत्ति से संबंधित पूर्ण विवरणी अपने नियुक्ति प्राधिकार को समर्पित करने का आदेश निर्गत है। विभाग के प्रत्रांक 2423 दिनांक 16.03.2015 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है. कि भविष्य में ससमय अपनी सम्पति की विवरणी अपन निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते है तो वैसी स्थिति में उनकी अगली प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।