झारखंड: कोरोना पेसेंट के इलाज के लिए स्टेट के प्राइवेट हॉस्पीटल का रेट फिक्स, सीएम हेमंत ने ट्वीट कर दी चेतावनी
झारखंड गवर्नमेंट ने कोरोना संक्रमित पेसेंट के इलाज के लिए स्टेट के प्राइवेट हॉस्पीटल के रेट फिक्स कर दिया है। अब हॉस्पीटल गवर्नमेंट द्वारका निर्धारित रेट से अधिक नहीं ले पायेंगे।
रांची। झारखंड गवर्नमेंट ने कोरोना संक्रमित पेसेंट के इलाज के लिए स्टेट के प्राइवेट हॉस्पीटल के रेट फिक्स कर दिया है। अब हॉस्पीटल गवर्नमेंट द्वारका निर्धारित रेट से अधिक नहीं ले पायेंगे।
सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सभी प्रकार के अस्पताल व बेड के लिए दर निर्धारित किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की है। उन्होंने कहा है- यदि कोई हॉस्पीटलल अधिक पैसा मांगता है तो परेशान न हों, मरीज की भर्ती कराएं और इसके बाद स्टेट कंट्रोल रूम 104 पर सीधे शिकायत करें। उस हॉस्पीटल के संचालक पर आपदा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जायेगा। यदि किसी पेसेंट से अधिक राशि ली गई तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई के तहत संबंधित अस्पताल का निबंधन रद्द करने के अलावा उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश से पहले ही बोकारो जिले में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज पर खर्च को लेकर प्रशासन गंभीर है।
कोरोना संक्रमित पेसेंट के इलाज का रेट
कोरोना पेसेंट इलाज के लिए हॉस्पीटलों को दो कटेगेरी में बांटा गया है। पहले वे हॉस्पीटल है जिन्हें एनएबीएच का मान्यता प्राप्त मिला हुआ है। जबकि दूसरे वैसे हॉस्पीटल है जो कि एनएबीएच से मान्यता प्राप्त नहीं है।