झारखंड: माइनिंग लीज मामले में CM हेमंत सोरेन को राहत, चुनाव आयोग में 14 जून को पक्ष रखने का मिला समय
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिलहाल खनन पट्टा लीज मामले में कुछ राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें अब इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का और समय दिया है। आयोग ने उन्हें अब 14 जून को में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिलहाल खनन पट्टा लीज मामले में कुछ राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें अब इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का और समय दिया है। आयोग ने उन्हें अब 14 जून को में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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सीएम हेमंत के अनुरोध पर दिया गया समय
आयोग की ओर से इससे पहले सीएम 31 मई को आयोग में अपना पक्ष रखने को कहा गया था। आयोग ने पहली बार इस मामले में बीजेपी को भी 14 जून को पक्ष रखने को कहा है।सीएम हेमंत सोरेन के अनुरोध पर भारत निर्वाचन आयोग ने पक्ष रखने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर सहमति प्रदान की। हेमंत सोरेन ने 31 मई को उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए समय की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा में स्टोन माइंस लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए गवर्नर से शिकायत की थी। इसे आफिस आफ प्राफिट का मामला बताते हुए सीएम के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।
गवर्नर ने चुनाव आयोग से मांगा था मंतव्य
गवर्नर रमेश बैस ने इसपर संज्ञान लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा। इसके बाद आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को भाजपा द्वारा शिकायत में उपलब्ध कराये गये दस्तावेज को सत्यापित करने को कहा था। सीएम हेमंत सोरेन को इसपर 10 मई तक जवाब देने को कहा था। सीएम ने अपनी मां की तबीयत का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें 20 मई तक जवाब देने का समय मिला था। सीएम ने 20 मई को अपना जवाब भेज दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके नाम कोई माइनिंल लीज नहीं है। इसके बाद आयोग ने उन्हें 31 मई को आयोग में पेश होने का आदेश दिया था।