Modi Surname Case:  राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका, दो साल की सजा पर रोक की याचिका खारिज

कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से मिली दो साल सजा पर रोक वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।

Modi Surname Case:  राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका, दो साल की सजा पर रोक की याचिका खारिज
राहुल गांधी (फाइल फोटो)।
  • हाईकोर्ट ने कहा- राहुल के खिलाफ 10 केस पेंडिंग

गांधीनगर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से मिली दो साल सजा पर रोक वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। 

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ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने बताया सही
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राहुल के इस आवेदन को माना नहीं जा सकता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल मामले लंबित हैं।
न्यायमूर्ति प्रच्छक ने गांधी की याचिका पर मई में सुनवाई के दौरान यह कहते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। 29 अप्रैल को एक सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो मेरे मुवक्किल को उस अवधि के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जायेगा, जो राजनीति में लंबा समय है। यहां चुनाव लड़ने से आठ साल की रोक लग रही है। पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग जायेगा। यह कोई गंभीर अपराध नहीं है, मैंने कोई मर्डर नहीं की है। कृपया ध्यान दिया जाए।

सूरत कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
सूरत की एक कोर्ट ने बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी द्वारा 2019 में दायर मामले में आइपीसी की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रविधानों के तहत सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए सत्र न्यायालय में आदेश को चुनौती दी। 20 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए सजा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बीजेपी हुई हमलवार
बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने आदेश के बाद कहा कि हम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं। जब उनसे कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी का इस तरह की टिप्पणी करने का इतिहास रहा है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। रविशंकर ने पूछा कि कांग्रेस राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती। राहुल गांधी को बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है।