नई दिल्ली: जूनियर से रेप के आरोपी एडवोकेट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी बेल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कैंसिल किया
इलाहबाद हाई कोर्ट ने अपनी जूनियर से रेप के आरोपी वकील को अंतरिम बेल दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम बेल दिये जाने पर हैरानी जताई है। जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इन्दिरा बनर्जी की बेंच ने हईकोर्ट का आदेश कैंसिल कर दिया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीन सितंबर को यूपी गवर्नमेंट के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील शैलेन्द्र सिंह चौहान को रेप के मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।
नई दिल्ली। इलाहबाद हाई कोर्ट ने अपनी जूनियर से रेप के आरोपी वकील को अंतरिम बेल दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम बेल दिये जाने पर हैरानी जताई है। जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इन्दिरा बनर्जी की बेंच ने हईकोर्ट का आदेश कैंसिल कर दिया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीन सितंबर को यूपी गवर्नमेंट के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील शैलेन्द्र सिंह चौहान को रेप के मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आश्चर्यचकित हैं कि क्या हाई कोर्ट को हमारे पांच अगस्त के आदेश के मद्देनजर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह बहुत ही गंभीर मामला है जिसकी सही तरीके से जांच की जानी चाहिए। ताकि सच्चाई सामने आए। कोर्ट ने कंपलेनेंट के वकील की अपील पर यह आदेश दिया। कंपलेनेंट ने एडनवोकेट उत्कर्ष सिंह के माध्यम यह अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी एडवोकेट ने लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था जो 19 अगस्त को खारिज हो गया था। हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश सीडी सिंह ने रेप के मामले में आरोपी एडवोकेट को अंतरिम बेल दी थी।हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को 31 जुलाई को निर्देश दिया था कि चौहान को गिरफ्तार नहीं किया जाए।
24 वर्षीय जूनियर एडवोकेट ने लखनऊ के गोमतीनगर विभूति खंड पुलिस स्टेशन में 24 जुलाई को अपने सीनीयर शैलेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसी दिन चौहान ने अपने चैंबर में उसके साथ रेप किया हे। चौहान के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 (अपराध करने की मंशा से नशीला पदार्थ खिलाना), धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 376 (बलात्कार) के तहत केस दर्ज है।