दिल्ली में मेट्रो, बस, रेस्टरेंट से लेकर शादी और अंतिम संस्कार को लेकर नई गाईडलाइन, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्ती
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अधिकांश सार्वजनिक समारोहों पर बैन लगा दिया गया है।
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अधिकांश सार्वजनिक समारोहों पर बैन लगा दिया गया है।
रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, सार्वजनिक परिवहनों और शादी एवं अंतिम संस्कार जैसे समारोहों में लोगों की उपस्थिति की सीमा निर्धारित कर दी गई है। डीडीएमए द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि नये नियम, रात्रि कर्फ्यू के साथ 30 अप्रैल तक लागू होंगे। दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर रोक लगा दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे। नेशनल व इंटरनेशल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को छोड़कर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं होगा। ग्रेड- 1 से नीचे के सभी गवर्नमेंट स्टाफ ज्यादातर रोटेशन के आधार पर घर से काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस को काम के घंटे कम करने और घर से काम करने के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।
महाराष्ट्र के सभी हवाई पैसेंजर को आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पैसेंजरआरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना पाया जाता है, तो ऐसे पैसेंजर्स को 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि, गवर्नमेंट ऑफिसर को छूट दी गई है यदि वे एसिम्प्टोमैटिक हैं।
यह है नई गाइडलाइंस
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाओं पर बैन।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
शादियों में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
50% कैपिसिटी के साथ रेस्टोरेंट, बार का संचालन होगा।
दिल्ली मेट्रो, डीटीसी, क्लस्टर बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी।
राष्ट्रीय, वैश्विक स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को छोड़कर स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्स में केवल 50 प्रतिशत लोग बैठ सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
इंट्रा-स्टेट और इंटर-स्टेट में लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई बैन नहीं है।