Ranchi Land Scam Case : CM हेमंत सोरेन को ED का चौथा सम्मन, 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया
झारखंड की रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर समन भेजकर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम को ईडी का यह चौथा सम्मन है। इससे पहले भी तीन बार जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था।
- सीएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज
- ईडी ने भी कैविएट दाखिल कर अपना पक्ष सुनने का आग्रह किया
रांची। झारखंड की रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर समन भेजकर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम को ईडी का यह चौथा सम्मन है। इससे पहले भी तीन बार जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था।
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ईडी ने सीएम को भेजे चौथे समन में उन्हें 23 सितंबर को रांची स्थित ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले ईडी ने हेमंत सोरेन को तीसरा समन भेजकर पूछताछ के लिए नौ सितंबर को हाजिर होने को कहा था। पिछले समन पर हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र भेजकर जानकारी दी थी कि वह जी-20 समिट में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने दिल्ली जा रहे हैं, इस कारण नहीं आ सकते हैं।
इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को लिखे गये पत्र में कहा गया था कि ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका पर कोर्ट के फैसले के बाद ही पूछताछ के लिए हाजिर होने के मुद्दे पर विचार करेंगे। इससे पहले ईडी साहिबगंज में एक हजार करोड़ के इलिगल माइनिंग मामले में भी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी है।
हेमंत ने ED के समन को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती
सीएम हेमंत सोरेन ने रांची जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। इस याचिका पर सोमवार 18 सितंबर को सुनवाई होनी है। ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर अपना पक्ष सुनने का आग्रह किया है। अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा है कि जमीन घोटाले में ईडी द्वारा उन्हें समन कर बुलाया जाना गलत है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है। ईडी की ओर से मांगे गए संपत्ति के ब्योरे के संबंध में उन्होंने कहा है कि पूर्व में वह ईडी को यह विवरण उपलब्ध करा चुके हैं। मांगने पर दोबारा उसकी कॉपी दे सकते हैं।