पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन अब 31 मार्च 2022,पहले 30 सितंबर थी लास्ट डेट
सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ा दी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन अब 31 मार्च 2022 कर दी गयी है। आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी
नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ा दी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन अब 31 मार्च 2022 कर दी गयी है। आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी।
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की वजह से हितधारकों की ओर से सामना किए जा रहे मुश्किलों को देखते हुए समयसीमा बढ़ाई गई है। यह अनुपालन को आसान बनायेगा। CBDT ने कहा है कि 'आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। इनकम टैक्स कानून के तहत पेनल्टी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी समयसीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 31 मार्च 2022 तक आधार-पैन लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जायेगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।
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ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक हैं या नहीं
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जायेगी।
एक मैसेज से कर सकते हैं आधार-पैन लिंक
अपने फोन में UIDPAN टाइप करें।
इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद स्पेस देकर पैन नंबर दर्ज करें।
जैसे: UIDPAN 0000011112222 AAAPA7777Q टाइप करके 567678 या 56161 पर भेजना है।
इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।
गवर्नमेंट ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दी।