उत्तर प्रदेश: गैंगरेप केस में एक्स मिनिस्टर गायत्री प्रजापति समेत तीन आरोपी दोषी, 12 नवंबर को सुनाई जायेगी सजा
चित्रकुट गैंगेरेप केस में अखिलेश यादव की कैबिनेट में माइंस मिनिस्टर रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। एमपी /एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार राय ने गैगरेप एवं पास्को एक्ट के क्राइम में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सभी आरोपियों को 12 नवंबर के लिए तलब किया है।
लखनऊ। चित्रकुट गैंगेरेप केस में अखिलेश यादव की कैबिनेट में माइंस मिनिस्टर रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। एमपी /एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार राय ने गैगरेप एवं पास्को एक्ट के क्राइम में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सभी आरोपियों को 12 नवंबर के लिए तलब किया है।
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वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने इसी मामले में अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल एवं रुपेश्वर उर्फ रुपेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, विकास वर्मा ,चंद्रपाल रूपेश्वर उर्फ रूपेश तथा आशीष कुमार जेल में बंद रहे।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद राय एवं विशेष अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ला का तर्क था कि इस प्रकरण की रिपोर्ट चित्रकूट की रहने वाली महिला द्वारा 18 फरवरी 2017 को राजधानी के गौतम पल्ली पुलिस स्टेशन में एफआइआर पर दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सभी आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी रेप करने का प्रयास किया। आरोप है कि माइंस का कार्य और नौकरी दिलाने के लिए आरोपियों ने महिला को लखनऊ बुलाकर भिन्न-भिन्न स्थानों पर उसके साथ रेप किया गया।महिला का आरोप है कि उसके द्वारा घटना की विस्तृत रिपोर्ट डीजीपी से भी की गई थी लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट के आदेश पर एफआइआर दर्ज की गयी।