बिहार: पुलिस कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, होम डिस्ट्रिक में पोस्टिंग मुश्किल
बिहार पुलिस के कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पुलिस में बदलाव की गयी है। नई पॉलिसी में अब पुलिसकर्मी अपने ट्रांसफर के लिए ऐच्छिक विकल्प नहीं दे सकेंगे।
पटना। बिहार पुलिस के कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पुलिस में बदलाव की गयी है। नई पॉलिसी में अब पुलिसकर्मी अपने ट्रांसफर के लिए ऐच्छिक विकल्प नहीं दे सकेंगे।
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दो वर्ष पूर्व बनी पुरानी नीति में जिला व रेंज टर्म पूरा होने पर ट्रांसफर से पूर्व पुलिसकर्मियों से एच्छिक विकल्प मांगे जाने का रूल था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। अन्य भी कई बदलाव किये गये हैं। नई ट्रांसफर पॉलिसी में यह प्रविधान है कि यदि वाइफ और हसबैंड दोनों बिहार पुलिस में हैं, तो उन्हें यथासंभव एक जिले में पोस्टिंग करने की कोशिश की जायेगी। हालांकि उनका ट्रांसफर होम डिस्ट्रिक या वैसे जिले में नहीं किया जायेगा, जहां दोनों पहले पोस्टेंड रह चुके हैं। ऐसे दंपती को एक जगह पोस्टिंग के लिए ज्वांइट साइन से आवेदन देना होगा। इसके लिए भी अपने सेवाकाल में पुलिस दंपती अधिकतम दो बार ही आवेदन दे सकते हैं। इसके पहले आवेदन की संख्या को लेकर कोई प्रविधान नहीं था।
नई ट्रांसफर पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि रिटायरमेंट की निकटता को छोड़ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ्र होम डिस्ट्रिक में नहीं होगा। जिला या रेंज में एक बार पोस्टिंग होने के बाद कार्यकाल चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दोबारा वहां पोस्टिंग नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक हित को देखते हुए डीजीपी इसपर निर्णय ले सकेंगे।