Bihar:गया में दिहाड़ी मजदूर को आया दो करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस
बिहार के गया में एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो करोड़ तीन हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद से गया टाउन कोतवाली पुलिस स्टेशन एरिया के नयी गोदाम मोहल्ला निवासी राजीव कुमार वर्मा नामक दिहाड़ी मजदूर परेशान है। मजदूर को दो करोड़ तीन हजार 308 रुपये का टैक्स के रूप में 67 लाख रुपये दो दिनों के अंदर जमा करने को कहा गया है, जिससे मजदूर परेशान है।
- महीने में 10 से 12000 रुपये कमाता है दिहाड़ी मजदूर
- मजदूर ने दो लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करवाया था लेकिन टैक्स नोटिस में दो करोड़ का फिक्स डिपॉजिट दिखाया गया
- मजदूर को पटना इनकम टैक्स ऑफिस जाने को कहा गया
गया। बिहार के गया में एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो करोड़ तीन हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद से गया टाउन कोतवाली पुलिस स्टेशन एरिया के नयी गोदाम मोहल्ला निवासी राजीव कुमार वर्मा नामक दिहाड़ी मजदूर परेशान है। मजदूर को दो करोड़ तीन हजार 308 रुपये का टैक्स के रूप में 67 लाख रुपये दो दिनों के अंदर जमा करने को कहा गया है, जिससे मजदूर परेशान है। इधर, इस मामले में कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर पुष्टि नहीं कर रहे हैं।
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राजीव कुमार वर्मा नामक दिहाड़ी मजदूर टाउन पुरानी गोदाम में मजदूरी का काम करते हैं। अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस ने उसे हैरान और परेशान कर दिया है। राजीव कुमार वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि गया के कारपोरेशन बैंक ब्रांच में पिछले 22 जनवरी 2015 को वह दो लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करवाया था। लेकिन मैच्योरिटी के पहले ही किसी काम को लेकर डिपॉजिट का पैसा 16 अगस्त 2016 को निकाल लिया। उसके बाद वह अपना मजदूरी का काम करने लगा। अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो करोड़ तीन हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है।
टैक्स नोटिस में बताया गया है कि वर्ष 2015-16 में दो करोड़ का फिक्स डिपॉजिट करवाया गया था, जिसका रिटर्न फाइल अभी तक नहीं भरा गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स भी जमा नहीं किया गया है। मजदूर राजीव कुमार वर्मा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का नाम भी पहली बार सुना है। उसने कहा कि अब 10 से 12 हजार रुपये महीना मजदूरी मिलता है तो उसमें रिटर्न फाइल क्या करें।नोटिस के बाद पिछले चार दिनों से मजदूर काम करने भी नहीं गया है। नोटिस के बाद वह परेशान होकर गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस पहुंचा। वहां के अफसर से बात की। अफसरों ने यह जवाब दिया गया कि अब वह पटना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस जाए, जहां से निदान हो सकता है।