बिहार:  पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की नई व्यंवस्था्, इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक पर लागू होगा नया नियम

बिहार गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का सिस्टम पूरी तरह बदल दिया है। अब पुलिस इंस्पेक्टर से कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मी किसी एक जिला में अधिकतम पांच वर्षों के लिए ही पोस्टेड होंगे। किसी एक क्षेत्र में उनका अधिकतम कार्यकाल आठ वर्ष का रहेगा। इस समय-सीमा के समाप्त होते ही उनका दूसरे जिले और क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

बिहार:  पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की नई व्यंवस्था्, इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक पर लागू होगा नया नियम
  • दोनों सदनों से पारित हुआ पुलिस संशोधन विधेयक 
  • एक क्षेत्र में आठ साल का होगा अधिकतम कार्यकाल

पटना। बिहार गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का सिस्टम पूरी तरह बदल दिया है। अब पुलिस इंस्पेक्टर से कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मी किसी एक जिला में अधिकतम पांच वर्षों के लिए ही पोस्टेड होंगे। किसी एक क्षेत्र में उनका अधिकतम कार्यकाल आठ वर्ष का रहेगा। इस समय-सीमा के समाप्त होते ही उनका दूसरे जिले और क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

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विधेयक दोनों सदनों से हुआ पास 

बिहार पुलिस संशोधन विधेयक-2022 में उक्त प्रावधान किये गये हैं। गृह विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को विधानसभा एवं विधान परिषद में संशोधन विधेयक पेश किया। दोनों सदनों से यह पारित हो गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य के बहुमुखी विकास के कारण पुलिस-प्रशासन का काम काफी बढ़ गया है। इस विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं। पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बनाए रखने एवं बेहतर कार्मिक प्रबंधन के लिए पुलिस अधिनियम में संशोधन किया गया है। 

समिति का होगा गठन 

उन्होंने बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर से कांस्टेबल लेवल तक के पुलिसकर्मियों का क्षेत्र के अंदर एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष रेंज डीआईजी या आइजी होंगे। संबंधित जिलों के एसपी इसके सदस्य होंगे। इसी तरह इन पुलिसकर्मियों का एक से दूसरे क्षेत्र तथा जिलों एवं इकाइयों में ट्रांसफर के लिए स्टेट लेवल पर एक समिति का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुमोदन से डीजीपी स्टेट लेवल समिति का गठन करेंगे। 

पहले की व्यवस्था 

इससे पहले पुलिस इंस्पेक्टर से कांस्टेबल लेवल तक के पुलिसकर्मियों के जिला में किसी स्थान पर ट्रांसफर का अधिकार एसपी को था। इन पुलिसकर्मियों का कार्यकाल जिला में छह वर्ष, रेंज में आठ वर्ष और जोन में 10 वर्ष था। रेंज के भीतर एक से दूसरे जिला में ट्रांसफर के लिए समिति पहले भी गठित थी। इसके अध्यक्ष डीआईजी होते थे। एडीजी की अध्यक्षता वाली समिति एक से दूसरे जोन में ट्रांसफर के बारे में फैसला लेती थी। 

तीन साल पहले हुआ पुनर्गठन

प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से तीन वर्ष पहले महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये थे। तब पांच जोन की व्यवस्था समाप्त कर 12 रेंज बनाये गये। इस पुनर्गठन के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की पुरानी व्यवस्था कारगर नहीं रह गई थी। लिहाजा, विधेयक में संशोधन कर नई व्यवस्था की गई है।