बिहार: बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रचने मामले में तीन को उम्रकैद, पांच को 10-10 साल की सजा

बिहार में गया जिले के बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रचने के मामले में एनआइए के स्पेशल जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें अहमद अली उर्फ कालू, पैगंबर शेख और नूर आलम मोमिन हैं। पांच दोषियों दिलावर हुसैन, मुस्तफा रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तूहीन, आरिफ हुसैन उर्फ अताकुर उर्फ सैयद उर्फ अनस उर्फ आलमगीर शेख, मोहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह और अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फंटू शेख को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। 

बिहार: बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रचने मामले में तीन को उम्रकैद, पांच को 10-10 साल की सजा

पटना। बिहार में गया जिले के बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रचने के मामले में एनआइए के स्पेशल जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें अहमद अली उर्फ कालू, पैगंबर शेख और नूर आलम मोमिन हैं। पांच दोषियों दिलावर हुसैन, मुस्तफा रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तूहीन, आरिफ हुसैन उर्फ अताकुर उर्फ सैयद उर्फ अनस उर्फ आलमगीर शेख, मोहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह और अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फंटू शेख को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। 

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सभी ने कोर्ट में 10 दिसंबर को आवेदन देकर अपने-अपने गुनाह को स्वीकार किया था। सभी अभियुक्त पश्चिम बंगाल के मालदा के निवासी हैं। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा प्राप्त तीनों दोषियों पर 39-39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अन्य दोषियों पर भी अर्थदंड लगाया गया है। सभी अभियुक्तों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल कोर्ट लाया गया था।  एक अभियुक्त जहीदुल इस्लाम ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। इस कारण उसपर अभी ट्रायल जारी रहेगा। 
यह है मामला

बोधगया में 19 जनवरी 2018 को बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा आयोजित पूजा में शामिल होने के लिए उनके सहित काफी संख्या में विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी प्रवास कर रहे थे। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक भी गया में ही मौजूद थे। दोषियों ने साजिश के तहत कालचक्र मैदान के द्वार के सामने जनरेटर के नीचे बैग में बम रख दिया था। दक्षिणी प्रवेश द्वार के चबूतरे पर भी बैग रखा गया था। महाबोधि मंदिर के मेन कैंपस के गेट नंबर चार की सीढ़ी के बगल में विस्फोटक को रखा गया था। आइईडी का आंशिक रूप से विस्फोट हुआ था। अन्य बम को पुलिस ने समय रहते नष्ट कर दिया था। इससे एक बड़ी घटना की साजिश विफल हो गई थी।  
बेंगलुरु व कोलकाता के विस्फोट में भी संलिप्तता

बोधगया में तलाशी के दौरान पुलिस ने तार, घड़ी, बैटरी, डेटोनेटर, सफेद पाउडर बरामद किया था। इस संबंध में बोधगया थाना में कांड संख्या 34/ 2018 दर्ज किया था।बाद में इस मामले को एनआइए को सौंप दिया गया था। एनआइए ने तीन फरवरी, 2018 को मामला दर्ज कर अभियुक्तों को अरेस्ट किया था। एनआइए के एडवोकेट ललन प्रसाद एवं प्रमोद कुमार ने बताया कि इन अभियुक्तों की कोलकाता एवं बेंगलुरु में हुए बम विस्फोट में भी संलिप्तता बताई जाती है।