कॉमर्शियल वैकिल के टैक्स में मिलेगी छूट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया
कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण परेशान कॉमर्शियल वैकिल ऑनरों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बड़ी राहत देने जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान ऑनरों को टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। टैक्स में यह छूट केवल ऑटो, बस, ट्रक सहित अन्य कॉमर्शियल ऑनरों को ही मिलेगा।
- ऑटो बस ट्रक सहित अन्य कॉमर्शियल वैकिल ऑनरों को ही मिलेगा छूट का लाभ
धनबाद। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण परेशान कॉमर्शियल वैकिल ऑनरों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बड़ी राहत देने जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान ऑनरों को टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। टैक्स में यह छूट केवल ऑटो, बस, ट्रक सहित अन्य कॉमर्शियल ऑनरों को ही मिलेगा।
टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए वैकिल ऑनरों को आवेदन करना है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक लिंक जारी किया है। टैक्स में छूट के लिए https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx लिंक पर टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।वैकिल ऑनरों को आवेदन में यह बताना होगा कि लॉकडाउन में कितने दिनों तक उनके वाहन नहीं चले। इस अवधि के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी ट्रांसपोर्ट ने उपलब्ध कराया है। 21 मार्च से हुए लॉकडाउन के दौरान कॉमर्शियल पैसेंजर व मालवाहक वाहनों का परिचालन बाधित रहा। मोटर व्हीकिल एक्ट 2001 में वाहन नहीं चलने पर छूट का प्रावधान है, लेकिन इसे प्रमाणित करना होता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के आलोक में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता तीन महीने के लिए पहले ही बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, संबंधित कागजात की वैधता को शामिल किया गया था। जिनका एक फरवरी या इसके बाद वाहन संबंधित दस्तावेज की समय सीमा समाप्त हो रही है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।