Dhanbad: बाघमारा MLA ढुल्लू महतो ने कोर्ट में किया सरेंडर, गये जेल
कतरास में पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ा लिएयेजाने के मामले के सजायाफ्ता बाघमारा के बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में धनबाद जेल भेज दिया है।
- पुलिस कस्टडी से समर्थक को जबरन छुड़ाने का है मामला
धनबाद। कतरास में पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ा लिएयेजाने के मामले के सजायाफ्ता बाघमारा के बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में धनबाद जेल भेज दिया है।
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झारखंड हाइ कोर्ट ने ढुलू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। एक माह की अवधि 10 जनवरी को पूरी होनी थी। ऐसेमें बीजेपी एमएलए ने आज सरेंडर कर दिया। बार काउंसिल के आवाहन पर अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल कर रखा है। बावजूद इसके एमएलए अपने अधिवक्ता के बिना ही खुद कोर्टमें पहुंचकर सरेंडर किया। धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अकोर्ट ने एमएलए को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
यह है मामला
धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने नौ अक्टूबर 2019 को एमएलए ढुल्लू महतो समेत कांड के नामजद पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष की साधारण कारावास सुनायी थी। नौ हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया था। वहीं, कोर्ट ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बरी कर दिया था।आरोपितों ने चार नवंबर 2019 को सेशन कोर्ट में कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट समेत अन्य की अपील 28 24 अगस्त 2022 को खारिज कर दी। इसके बाद एमएम ढुल्लू महतो समेत अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी। रिवीजन करने से पहले एमएलए ने लोअर कोर्ट में सरेंडर नहीं किया था। लिहाजा हाई कोर्ट ने उन्हें पहले सरेंडर कर का आदेश दिया था।
एमएलए समर्थक पर रंगदारी मांगने का आरोप
एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने ढुलू के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी का मामला दर्ज किया था। एफआइआर के अनुसार 20 अप्रैल 2013 को राजेश ने एक हजार रूपये प्रति टन रंगदारी की मांग की थी। रूपया नहीं देने पर राजेश ने उसके ट्रकों पर निर्धारित किस्म का कोयला न लोड कर पत्थर कोयला निकाल दिया। उक्त मामले में ही कोर्ट से राजेश के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट लेकर कतरास व बरोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने राजेश को निचितपुर स्थित आवासे दबोचा था।
वारंटी समर्थक को पुलिस कस्टडी से छुड़ाया
खबर मिलते ही एमएलए ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ वहां आ धमके और जबरन राजेश को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। इस दौरान पुलिस के साथ ढुलू व उनके समर्थकों ने मारपीट की थी। जवान की वर्दी फाड़ डाली। भिड़ंत में एक पुलिस जवान रामवचन घायल हो गया था। थानेदार आरएन चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने एमएलए ढुल्लू, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता, बसंत शर्मा समेत अन्य के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, अभिरक्षा से वारंटी को जबरन मुक्त कराने, हमला करने, आग्नेयास्त्र छिनने की कोशिश की एफआइआर कतरास थाना कांड संख्या 120/13 बारह मई 13 को दर्ज किया था।