धनबाद:कोरोना पेसेंट की डायलिसिस से इंकार, डीसी ने जालान हॉस्पीटल को किया शोकॉज
एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा कोरोना संक्रमित पेसेंट को डायलिसिस के लिए एडमिट से इंकार इंकार करने को डीसी उमा शंकर सिंह ने गंभीरता से लिया है। डीसी ने हॉस्पीटल को शो कॉज किया है।
- हॉस्पीटल के डायरेक्टर को 24 घंटे के अंदर खुद उपस्थित होकर एक्सप्लानेशन देने का आदेश
धनबाद। एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा कोरोना संक्रमित पेसेंट को डायलिसिस के लिए एडमिट से इंकार इंकार करने को डीसी उमा शंकर सिंह ने गंभीरता से लिया है। डीसी ने हॉस्पीटल को शो कॉज किया है। एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलटी हॉस्पीटल के डायरेक्टर को से स्वयं उपस्थित होकर 24 घंटे के अंदर एक्सप्लानशेन समर्पित करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में डीसी ने कहा कि 20 जुलाई को अशर्फी हॉस्पिटल लिमिटेड, एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा प्रगति मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों के डायलिसिस इलाज करने के लिए दो-दो बेड रिजर्व करने का निर्देश दिया है। परंतु एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित पेसेंट का डायलिसिस इलाज के लिए हॉस्पीटल ने इंकार किया था।
यह कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित दंड एवं उल्लंघन की धारा 51 तथा धारा 58 के कानूनी दायरे में आती है। उन्होंने कहा कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में संस्थान द्वारा यह कार्य उदासीनता एवं अकर्मण्यता का परिचायक है। इसलिए 24 घंटे के अंदर जालान हॉस्पीटल के डायरेक्टर से स्वयं उपस्थित होकर एक्सप्लानेशन समर्पित करने का निर्देश दिया है कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 58 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।