धनबाद:होम आइसोलेशन की स्वीकृति करा कर बिहार भागने वाले कोरोना संक्रमित पेसेंट पर एफआइआर दर्ज

होम आइसोलेशन के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन कर बिहार के गया जिले में स्थित कोंच भागने वाले एक कोरोना संक्रमित मरीज के विरुद्ध आज डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर धनबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।

धनबाद:होम आइसोलेशन की स्वीकृति करा कर बिहार भागने वाले कोरोना संक्रमित पेसेंट पर एफआइआर दर्ज
डीसी ने सदर अस्पताल में की समीक्षा।

धनबाद।होम आइसोलेशन के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन कर बिहार के गया जिले में स्थित कोंच भागने वाले एक कोरोना संक्रमित मरीज के विरुद्ध आज डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर धनबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।इस संबंध में डीसी ने बताया कि एमआइजी-11, हाउसिंग कॉलोनी, बरटांड, धनबाद में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीज नंद कशोर ने 16 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन के लिए आवेदन दिया था। उसे होम आइसोलेशन के नियमों व प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गई थी।

डीसी ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की टेक्निकल सेल द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। आज टेक्निकल सेल द्वारा मॉनिटरिंग के दौरान यह जानकारी मिली कि उपरोक्त नंद किशोर अपने उस पते पर उपस्थित नहीं हैं। वह वर्तमान में बिहार के गया जिले के कोच में है। कंट्रोल रूम द्वारा बारंबार संपर्क करने का प्रयास करने पर उसने अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर लिया।डीसी ने कहा कि वैसे कोरोना संक्रमित पेसेंट जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है और जिनमें कोरोनावायरस के हल्के लक्षण है या वे एसिंप्टोमेटिक हैं, उनके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद द्वारा कॉविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद यह सुनिश्चित करता है कि संक्रमित मरीज गाइडलाइंस का पालन करें, नियमित दवाइयां ले, परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाकर रखें और दूसरे लोगों को संक्रमित न करें।

उन्होंने कहा उपरोक्त नंद किशोर का होम आइसोलेशन की सुविधा लेने के पश्चात यह कृत्य करना अन्य लोगों में कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकता है। उसने होम आइसोलेशन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद के द्वारा निर्गत आदेश का उल्लंघन भी किया है, जो आपदा की घड़ी में घोर अवांछनीय है।इसलिए नंद किशोर पर धनबाद पुलिस स्टेशन में सीओ धनबाद सह इंसिडेंट कमांडर, प्रशांत कुमार लायक की लिखित शिकायत पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (बी) के अंतर्गत  कांड संख्या 174/21, दिनांक 22.04.2021 दर्ज कर ली गई है।उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की टेक्निकल सेल लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन के एसओपी का उल्लघंन करते पाये जायेगे उनपर कड़ी से कड़ी करवाई जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद द्वारा की जायेगी। 
डीसी ने सदर अस्पताल में की उपचार व अस्पताल व्यवस्था की समीक्षा
डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद उमा शंकर सिंह ने आज सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के उपचार तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डीसी ने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपकरणों की उपलब्धता, जीवन रक्षक दवाइयों के स्टॉक, अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता, चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे परामर्श, चिकित्सकों तथा चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता इत्यादि के संबंध में विस्तृत समीक्षा की।निरीक्षण के दौरान डीसी उमा शंकर सिंह, एसएसपी असीम विक्रांत मिंज, आईडीएसपी नोडल अफसर डॉ राजकुमार सिंह, डीएमएफटी के शुभम सिंघल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
आठ प्राइवेट एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति

कोरोना संक्रमित मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह के निर्देश पर बृहस्पतिवार से आठ प्राइवेट एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस संबंध में डीसी ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए आठ प्राइवेट एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें धनबाद रेलवे स्टेशन पर छह, निरसा ब्लॉक के लिए एक एवं एक एंबुलेंस को इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखा गया है।उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी संक्रमण की रफ्तार में वृद्धि हो रही है। लोगों के उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए समय पर उनकी जांच तथा उचित उपचार कराया जाना अति आवश्यक है। इस कारण आज 8 और निजी एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति की गई है।