धनबाद: Sanjeev Singh को बिना परमिशन के कैसे शिफ्ट किया गया दुमका जेल ? कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को किया शोकॉज 

संजीव सिंह की  याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की कोर्ट ने धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट के विरुद्ध शोकॉज जारी किया है।

धनबाद: Sanjeev Singh को बिना परमिशन के कैसे शिफ्ट किया गया दुमका जेल ? कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को किया शोकॉज 
  • जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंटसे जबाव मांगा

धनबाद। झरिया के एक्स बीजेपी एमएलए संजीव सिंह को जेल आईजी के निर्देश पर रविवार को धनबाद जेल से दुमका जेल से दुमका सेंट्रल जेल शिफ्टिंग मामले पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। संजीव सिंह की  याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की कोर्ट ने धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट अजय कुमार शो कॉज जारी किया है।दो दिनों के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से पूछा है कि बिना कोर्ट के अनुमति के कैसे विचाराधीन बंदी को दूसरे जेल में भेजा गया। और क्यों नही आपके विरूद्ध कार्रवाई हो। इसके पूर्व संजीव के आवेदन पर बहस करते हुए हाई कोर्ट के सीनीयर एडवोकेट बी एम त्रिपाठी, मदन मोहन दरियप्पा के साथ  मो जावेद, नूतन शर्मा ने कहा कि जेल प्रशासन ने राजनीतिक प्रेशर में कारा अधिनियम की धारा 29  एवं संविधान के  अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया है । 

संजीव सिंह के एडवोकेट ने कोर्ट से कहा कि किसी विचाराधीन बंदी को बिना कोर्ट के अनुमति के जेल प्रशासन ने दूसरे जेल में भेजा है जो न्यायिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। कोर्ट  की अवमानना है।अभी संजीव के दुमका से धनबाद लाने की याचिका पर लोक अभियोजक बी डी पांडे ने प्रतिउत्तर देने हेतु समय की प्रार्थना की। संजीव की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल प्रशासन के फैसले को चुनौती दी गयी है। संजीव की ओर से एडवोकेट मो जावेद ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि रंजन की कोर्ट में अलग-अलग दो याचिका दायर की थी. इसमें संजीव सिंह को अविलंब दुमका जेल से धनबाद मंडल कारा ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया था।