धनबाद: कोल बिजनसमैन से रंगदारी मांगने के मामले में MLA ढुल्लू महतो को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

हार्डकोक बिजनसमैन वरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो को मंगलवार को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 सितंबर 2022 की तारीख निर्धारित की है।

धनबाद: कोल बिजनसमैन से रंगदारी मांगने के मामले में MLA ढुल्लू महतो को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

धनबाद। हार्डकोक बिजनसमैन वरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो को मंगलवार को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 सितंबर 2022 की तारीख निर्धारित की है।

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धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट ने एमएलए के एडवोकेट एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी एवं एपीपी कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी तलब की है। कोल बिजनसमैन वरुण सिंह ने 16 फरवरी 2022 को बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो समेत सात लोगों के विरुद्ध रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए राजगंज पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए एमएलए ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। उल्लेखनीय है कि इस मामले के चार आरोपितों आनंद शर्मा, रामेश्‍वर महतो, केदार यादव एवं कमल कुमार पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट बीते 19 जुलाई 2022 को ही खारिज कर चुकी है।

एमएलए व उनके समर्थकों ने मांगी थी 10 लाख रुपये रंगदारी

मामले में बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो,संतू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्‍वर महतो, केदार यादव व कमल पांडेय के खिलाफ नेम्ड एफआइआर दर्ज की गई है। वरुण सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके राजगंज के महेशपुर भट्ठे में निर्माण कार्य चल रहा था। कार्य को लेकर पिछले सात-आठ महीने से एमएलए व उनके गुर्गे 10 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। एमएलए ने झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी।