दुमका एसपी विवादों में घिरे, एएसआइ को किया डिसमिस, डीआइजी ने खड़ा किया सवाल, पुलिस हेडक्वार्टर को लिखा
दुमका एसपी अंबर लकड़ा पुलिस मैनुअल की अनदेखी कर एक एएसआइ कौशलेंद्र सिन्हा को डिसमिस करने का आदेश जारी कर दिया है। एसपी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गयी कार्रवाई पर सवाल खड़ा हो गया है।
दुमका। दुमका एसपी अंबर लकड़ा पुलिस मैनुअल की अनदेखी कर एक एएसआइ कौशलेंद्र सिन्हा को डिसमिस करने का आदेश जारी कर दिया है। एसपी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गयी कार्रवाई पर सवाल खड़ा हो गया है।
बताया जाता है कि एसपी द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एएसआइ को डिसमिस किये जाने पर दुमका रेंज के डीआइजी ने भी सवाळ खड़ा गया है।डीआईजी ने मामले में पुलिस हेडक्वार्टर को पत्र लिखा है। एसपी की कार्रवाई को नियम के विपरित बताया गया है।
एसपी को यह अधिकार नहीं है कि वह एएसआइ को डिसमिस करें। एसपी ने एएसआई को डिमिस कर अपने पर्व के आदेश पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। यह मामला पुलिस महकमा में चर्चा का विषय बना हुआ है। एसपी को पुलिस मैनुअल बताते हुए कहा गया था कि एएसआइ लेवल के अफसर के डिसमिल का आदेश देना अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने 23 जून को एएसआइ को कौशलेंद्र सिन्हा को डिसमिस करने का आदेश जारी कर दिया।
क्या है मामला
दुमका जिला बल के एएसआइ कौशलेंद्र सिन्हा को दो साल पहले एसीबी ने घूस लेते अरेस्ट किया था। वह जेल से बेल पर बाहर आये तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी। इसमें छह जून को एएसआइ को सर्विस बुक में ब्लैक मार्क दिया गया। ब्लैक मार्क भी गंभीर सजा है। ब्लैक मार्क के बाद तीन साल तक प्रमोशन और वेतन वृद्धि नहीं होती है।
17 दिन में ही एसपी ने बढ़ा दी सजा
एसपी ने 21 जून को एक दूसरा पत्र तैयार किया और 23 जून को उसे एएसआइ को रिसिव कराया गया। इसमें दो दिन के अंदर बर्खास्तगी के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जब तक एएसआइ अपना जवाब देता, उसी दिन शाम में डिसमिसल का आदेश जारी कर दिया गया। इसी मामले में एसपी द्वारा छह जून को ब्लैक मार्क देकर वेतन वृद्धि रोकी गयी थी।
क्या है नियम
पुलिस मैनुअल के अनुसार अगर कोई एसपी एक मामले में सजा दे देता है, तो उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार उससे ऊपर के रैंक के अफसर के पास रहता है। एसपी एएसआइ को डिसमिस भी नहीं कर सकते हैं। पुलिस मैनुअल में यह प्रावधान है कि डिसमिसल के लिए डीजीपी से अनुमति लेनी होगी। आदेश एसपी रैंक के ऊपर अफसर जारी करेंगे।