झारखंड: महराजगंज के Ex MP प्रभुनाथ सिंह एंड ब्रदर्स की उम्र कैद की सजा बरकारार, रांची हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
झारखंड हाईकोर्ट से एक्स एमपी प्रभुनाथ सिंह व उनके दो भाईयों को बड़ा झटका लगा है। प्रभुनाथ सिंह व उनके भाई दीनानाथ सिंह की सजा बरकरार रहेगी। रांची हाईकोर्ट ने उनकी अपील याचिका खारिज दी है। हजारीबाग की कोर्ट ने बिहार के मशरख के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की मर्डर के मामले में प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों को उम्रकैद की सजा दी है। इसके खिलाफ उन्होंने रांची हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
- झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज की
- एमएलए अशोक सिंह मर्डर केस में प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ की सजा बरकरार रहेगी
- हजारीबाग कोर्ट ने दी है उम्रकैद की सजा
रांची। झारखंड हाईकोर्ट से एक्स एमपी प्रभुनाथ सिंह व उनके भाई दीनानाथ सिंह बड़ा झटका लगा है। प्रभुनाथ सिंह व उनके बाई दीनानाथ सिंह की सजा बरकरार रहेगी। रांची हाईकोर्ट ने उनकी अपील याचिका खारिज दी है। हजारीबाग की कोर्ट ने बिहार के मशरख के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की मर्डर के मामले में प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों को उम्रकैद की सजा दी है। इसके खिलाफ उन्होंने रांची हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
पटना के सरकारी आवास में एमएळए की बम मारकर कर की गई थी मर्डर
एमएलए अशोक सिंह की मर्डर उनके पटना स्थित सरकारी आवास में बम मारकर कर दी गई थी। घटना के समय वे अपने आवास पर लोगों से मिल रहे थे। मामले में अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने एक्स एमपी प्रभुनाथ सिंह तथा उनके भाइयों दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज कराई थी।
मर्डर के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात कही गई। अशोक सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को चुनाव में पराजित किया था। प्रभुनाथ सिंह के रसूख को देखते हुए अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने सुप्रीम कोर्ट से केस को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने की अपील की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बिहार से बाहर झारखंड के हजारीबाग कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। हजारीबाग कोर्ट ने इस मामले में प्रभानाथ सिंह व उनके दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए वर्ष 2017 की मार्च माह में उम्रकैद की सजा दी।