देश के प्राइवेट मेडिकल कालेजों में 50 परसेंट सीट के लिए गवर्नमेंट फीस अगले सेशन से, दिशा-निर्देश जारी
देश के सभी प्राइेवेट मेडिकल कालेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 परसेंट सीटों के लिए गवर्नमेंट फीस की व्यवस्था अगले एजुकेशनल से लागू होगी। इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नये दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
- सभी स्टेट को अपने यहां इस नई व्यवस्था को अनिवार्य रूप से करना होगा लागू
नई दिल्ली। देश के सभी प्राइेवेट मेडिकल कालेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 परसेंट सीटों के लिए गवर्नमेंट फीस की व्यवस्था अगले एजुकेशनल से लागू होगी। इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नये दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
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एनएमसी के निर्देश में कहा गया है कि संबंधित स्टेट मेंगवर्नमेंट मेडिकल कालेजों में जो फीस होगी उसी के बराबर इन 50 परसेंटसीटों के लिए भी फीस होगी।सोर्सेज का करना है कि एनएमसी के दिशा-निर्देशों को सभी स्टेट की फीस निर्धारण समिति द्वारा अपने-अपने मेडिकल कालेजों के लिए अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।
एनएमसी ने तीन फरवरी को एक आदेश जारी कर कहा था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी मेडिकल कालेज में जो फीस होगी उसी के बराबर फीस वहां के प्राइवेट मेडिकल कालेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 परसेंट सीटों के लिए होगी। इसमें कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कोटा का उपयोग करेंगे सबसे पहले उन्हें इस फीस व्यवस्था का लाभ दिया जायेगा। अगर सरकारी कोटा वाले छात्रों की संख्या संबंधित मेडिकल कालेज में स्वीकृत कुल सीट के 50 परसेंट से कम होगी तो शेष सीट पर दाखिला लेने वाले दूसरे सटूडेंट को भी सरकारी मेडिकल कालेज के बराबर ही फीस भरनी होगी।