IAS Pooja Singhal को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, झारखंड में नहीं रहने का निर्देश 

मनी लांड्रिंग में आरोपित झारखंड कैडर के 2000 बैच की सस्पेंड IAS पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक माह की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। अब मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को निर्धारित की गई है। 

IAS Pooja Singhal को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, झारखंड में नहीं रहने का निर्देश 

रांची। मनी लांड्रिंग में आरोपित झारखंड कैडर के 2000 बैच की सस्पेंड IAS पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक माह की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। अब मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को निर्धारित की गई है। 

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हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से बेटी की तबीयत खराब होने और कस्टडी के आधार पर बेल दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को बेल दे दी।अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए मेरिट पर सुनवाई के लिए छह फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

कोर्ट ने कहा कि पूजा सिंघल इस दौरान दिल्ली/एनसीआर में रहेंगी। जमानत अवधि के दौरान पूजा सिंघल दिल्ली/एनसीआर से बाहर नहीं जा सकतीं। उन्हें झारखंड नहीं रहने का निर्देश दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन और जस्टिस अभय की बेंच ने पूजा सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि एक माह के अंतरिम जमानत के दौरान पूजा सिंघल झारखंड में नहीं रहेंगी। बेटी की बीमारी के लिए वह दिल्ली/एनसीआर में ही रहेंगी। उन्हें इससे बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट मेंबेटी की बीमारी और उसकी देखभाल का हवाला देकर बेल की गुहार लगाई थी। 
वर्ष 2022 की 11 मई को अरेस्ट की गई थीं पूजा सिंघल
IAS पूजा सिंघल को खूंटी मेंहुए 18 करोड़ रुपयेके मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग के आरोपों में 11 मई को अरेस्ट किया गया था। लंबी पूछताछ के बाद 25 मई को पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया था। पूजा सिंघल आठ महीने तक रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रही। इससे पहले छह  मई को ईडी ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के पास 19 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। निवेश से संबंधित कई अहम दस्तावेज भी बरामद किये गये थे।फिलहाल इस मामले में लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। 
ईडी ने जब्त की हॉस्पिटल सहित 82 करोड़ की चार संपत्ति

बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान ईडी ने पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की चार अचल संपत्ति अस्थाई रूप से जब्त की है। इन संपत्तियों में रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पल्स डाग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर व दो भूखंड शामिल हैं। ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो झारखंड द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर मनी लान्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि कमीशन के रूप में मनरेगा घोटाले से उत्पन्न अपराध की कार्यवाही (POC) पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी। एजेंसी के मुताबिक, शुरू में POC सिर्फ मनरेगा घोटाले से जमा हुआ था।