झारखंड: बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चलेगा दल-बदल मामला, स्पीकर न्यायाधिकरण ने भेजा नोटिस
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो द्वारा बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दल-बदल मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। स्पीकर न्यायाधिकरण ने बाबूलाल प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को नोटिस भेजकर 23 नवंबर को दल-बदल के आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

- प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को दल-बदल के आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की नोटिस
- बाबूलाल के प्रतिपक्ष का नेता बनने की संभावना क्षीण!
रांची। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो द्वारा बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दल-बदल मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। स्पीकर न्यायाधिकरण ने बाबूलाल प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को नोटिस भेजकर 23 नवंबर को दल-बदल के आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
बाबूलाल ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें बीजेपी एमएलए के तौर पर मान्यता दी है। इसके बाद स्पीकर द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल की नोटिस जारी करना ग़लत है। वे अधिवक्ता के माध्यम से इसका जवाब भेजेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार एक तीर से दो निशाने साध रही है। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था।
उल्लेखनीय है कि झाविमो के सिंबल पर पिछला विधानसभा चुनाव जीते बाबूलाल मरांडी अपनीपार्टी का बीजेपी में विलय कर चुके हैं। जेविएम एमएलए रहे प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं।
बीजेपी में शामिल होने के बाद बाबूलाल मरांडी पार्टी विधायक दल के नेता चुने गये थे। हलांकि स्पीकर ने तीनों एमएलए के दल बदलने को मान्यता नहीं दी है।इससे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के प्रतिपक्ष का नेता बनने की संभावना क्षीण होती दिखायी दे रही है। अमूमन न्यायाधिकरण में मामला लंबा खींचा जाता है. क्योंकि जब तक न्यायाधीकरण में मामला चलता, तब तक इसे अदालत में भी लेकर जाना संभव नहीं हो पाता है।