Jharkhand: हाई कोर्ट से CM हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, ईडी की समन को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी की समन को चुनौती देनेवाली सीएम की क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है।
रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी की समन को चुनौती देनेवाली सीएम की क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है।
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हाई कोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की बेंच में ईडी के समन को चुनौती देनेवाली सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। हाइब्रिड मोड में हुई सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से सीनीयर एडवोकेट पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और एडवोकेट पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ई़डी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बहस की। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद बेंच ने सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया।
सीएम ने समन का पहले ही किया उल्लंघन, चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सीएम ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है। वे ईडी के किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में उनका समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। वहीं सीएम की ओर से सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में उन्हें ईडी द्वारा समन दिया जाना उचित नहीं है।
ईडी को समन और बयान लेने का अधिकार
इस पर ईडी ने कहा कि प्रार्थी ने जिस पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है उसे सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है। इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता है। कोर्टने ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कही थी हाई कोर्ट जाने की बात
इससे पहले बीते 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी। सीएम ने उस दौरान कोर्ट से अंतरिम राहत देने की बात की थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी है।
सीएम ने 23 सितंबर को हाईकोर्ट की ली थी शरण
सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ 23 सितंबर को हाइकोर्ट गये थे। सीएम ने हाइ कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया था। सीएम ने याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी थी। इससे पहले सीएम ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका में ईडी के समन व उसके अधिकार को चुनौती दी गयी है। पीएमएलए-2002 की धारा-50 व 63 की वैधता को भी चुनौती दी गयी थी। इसमें कहा गया है कि ये धाराएं संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकार का हनन करती हैं।सीएम ने ईडी को पत्र लिखकर ईडी को याचिका दायर करने की जानकारी देते हुए हाईकोर्ट का निर्देश आने तक इंतजार करने का अनुरोध किया था।
हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया है पांचवां समन
हेमंत सोरेन को ईडी ने पांचवां समन जारी किया है। ईडी ने सीएम को चार अक्टूबर को हाजिर होने को कहा है। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम को तलब किया है। ईडी की ओर से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पांचवीं बार समन जारी किया गया है। चौथा समन जारी कर उन्हें 23 सितंबर को ईडी के रांची ऑफिस में पेश होनेको कहा गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया है।
ईडी ने चौथा समन जारी कर सीएम 23 सितंबर को रांची ऑफिस में पेश होने को कहा था, लेकिन वेहाजिर नहीं हुए थे। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया है। सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार समन जारी कर 14 अगस्त को ईडी के रांची स्थित रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हाजिर नहीं होने पर दूसरी बार समन जारी किया गया। सीएम को 24 अगस्त को पेश होनेको कहा गया। इस बार भी जब सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, तो तीसरा समन जारी कर नौ सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया। इस बार भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं आये। इसके बाद चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। ईडी ने 26 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन को पांचवां समन जारी किया है। चार अक्टूबर को ईडी के रांची ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है।