झारखंड: आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाये गये सीएम के एक्स ओएसडी गोपालजी तिवारी, ACB दर्ज करेगी FIR
सीएम हेमंत सोरेन के एक्स ओएसडी गोपालजी तिवारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पाये गये हैं। एसीबी की पीआई जांच में तिवारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप की पुष्टि हुई है। इसके बाद एसीबी ने अब मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग से गोपाल जी तिवारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है।
रांची। सीएम हेमंत सोरेन के एक्स ओएसडी गोपालजी तिवारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पाये गये हैं। एसीबी की पीआई जांच में तिवारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप की पुष्टि हुई है। इसके बाद एसीबी ने अब मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग से गोपाल जी तिवारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है।
गोपाल जी तिवारी पर पद का दुरुपयोग कर आय से 21.55 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोप
गोपाल जी तिवारी पर पद का दुरुपयोग कर आय से 21.55 करोड़ रुपये अर्जित करने और काली कमाई को जमीन व फ्लैट में इन्वेस्ट करने का आरोप था। सीएम ने पिछले दिनों तिवारी को उनके पद से हटाते हुए उनपर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए थे। उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री के आदेश पर ही 29 जुलाई को एसीबी ने पीई दर्ज किया था। मामले में कंपलेनेंट एडवोकेट राजीव तिवारी ने सीएमको आवेदन देकर आरोप लगाया था कि गोपाल जी तिवारी के बेटे नीलाभ तिवारी की कंपनी मेसर्स किंग्सले डेवलपर में भ्रष्टाचार से अर्जित धन को निवेश किया गया है। इस कंपनी का ऑफिस अशोक नगर में है।
एसीबी ने कंपनी के बैंक अकाउंट व गोपाल जी तिवारी के बैंक अकाउंट की भी जांच की। जांच में भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि हुई है। मंत्रिमंडल निगरानी को की गई अनुशंसा में एसीबी ने लिखा है कि सीएम के एक्स ओएसडी गोपाल जी तिवारी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद है। इसलिए एफआइआर दर्ज करने की अनुमति दी जाए।गोपाल जी तिवारी वर्तमान में पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।