Jharkhand : JPSC कैंडिडेट्स को सात साल की छूट, पिछड़ा वर्ग आयोग का होगा गठन, कैबिनेट ने दी 25 प्रोपोजल को मंजूरी
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की अगली एग्जाम में कैंडिडेट्स को न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में सात साल की छूट मिलेगी। JPSC द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के लिए अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए कट-ऑफ डेट एक अगस्त 2017 व न्यूनतम उम्र की गणना एक अगस्त 2014 की तिथि से होगी।
- JPSC की अगली एग्जाम को कैंडिडेट्स को सात साल की छूट मिलेगी
- कटऑफ डेट 1 अगस्त 2017 रखा गया
- अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलेगी
रांची। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की अगली एग्जाम में कैंडिडेट्स को न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में सात साल की छूट मिलेगी। JPSC द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के लिए अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए कट-ऑफ डेट एक अगस्त 2017 व न्यूनतम उम्र की गणना एक अगस्त 2014 की तिथि से होगी।
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सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन समेत 25 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी।कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन देने प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक में स्टेट के 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय मेंअपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क मातृकिट देने का भी फैसला किया गया। किट में 14 प्रकार की सामग्री होगी। एक किट की लागत 1500 रुपये की होगी। इसका लाभ राज्य की छह लाख महिलाओं को मिलेगा।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, योगेद्र प्रसाद बने अध्यक्ष
झारखंड में में ‘पिछड़ा वर्ग आयोग’के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। गोमिया के एक्स एमएलए योगेंद्र प्रसाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वे अब तक राज्य समन्वय समिति के सदस्य थे। इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग नगर निकायों के चुनाव के लिए आवश्यक ट्रिपल टेस्ट को पूण कराएगा ताकि चुनावों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण निर्धारित करते हुए उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सके। पूर्व में ही कैबिनेट की बैठक में आयोग को इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया गया था। वे तीन वर्ष तक इस पद पर रहेंगे।
सीआइडी के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट के गठन का स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अधीन वित्त विभाग में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत छह कर्मियों के सेवा को नियमित करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान कर दी. राज्य के समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) कर्मियों को वेतनादि/संविदा भत्ता भुगतान शत-प्रतिशत राज्य मद से राज्य योजना अंतर्गत संचालित आईसीडीएस कर्मियों के वेतन व अन्य भुगतान के लिए योजना अधीन करनेकी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने 50 साल तक की आयु वाले एससी-एसटी समुदाय के महिला-पुरुषों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलती थी। अब 50 वर्ष की आयुके बाद ही पेंशन मिलने लगेगी। इस योजना से 18 लाख लाभुकों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से पेंशन के लाभुकों की संख्या में लगभग 18 लाख की बढ़ोतरी होगी। सरकार के फैसले का असर सभी वर्ग की महिलाओं पर होगा जबकि एससी एवं एसटी वर्ग के पुरुषों को भी यह लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के पुरुषों को यह लाभ नहीं मिलेगा।कृषकों, महिला सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू की जायेगी। इसके लिए 80 करोड़ की मंजूरी दी गयी है।
धनबाद में कांको से गोल बिल्डिंग तक फोरलेन रोड का होगा निर्माण
कैबिनेट ने झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से विश्व बैंक संपोषित कांको-विनोद बिहारी चौक-गोल बिल्डिंग वाया मेमको चौक पथ (कुल लंबाई-20.00 किमी) के फोरलेन सड़क की मंजूरी दी है। इसमें सर्विस लेन सहित विकास (साइकिल ट्रैक सहित सौंदर्यीकरण) कार्य के लिए 4,61,90,19,200 की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। सभी सरकारी कर्मियों के लिए होम लोन के नियमों में छूट दी गई है। अब 60 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी जमीन को बंधक रखे मिल सकेगा। यह व्यवस्था सभी वर्ग के कर्मियों के लिए होगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
पीएम सड़क योजना के तहत 19 पथ 12 पुल के लिए 208 करोड़ की मंजूरी
एमआइएस के संविदा आधारित कार्यके लिए एक पद सृजित
वीमेंस हॉकी मेंहुए खर्चको घटनोत्तर स्वीकृति
झारखंड जमाकर्ताअधिकार अधिनियम के संरक्षण को मंजूरी
सीआइडी के मामलेके निबटारे के लिए तीन कोर्ट की मंजूरी
हाटगम्हरिया पथ के लिए 67 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को घटनोत्तर मंजूरी