झारखंड: लालू यादव की बेल पिटीशन पर अब एक अप्रैल को होगी हाई कोर्ट में सुनवाई
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के एक्ससीएम व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेल पिठीसन पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मामले में एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मंगाने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।
रांची। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के एक्ससीएम व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेल पिठीसन पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मामले में एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मंगाने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।
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सजा सस्पेंड करने की मांग
हाई कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई से पहले अगर सीबीआइ चाहती है तो वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर सकती है। लालू प्रसाद की ओर से एडवोकेट देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा। लालू प्रसाद की ओर से सीबीआइ कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। उनकी ओर से याचिका दाखिल कर सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई है।
बढ़ती उम्र और बीमारियों का दिया हवाला
लालू की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में बिता दी है। इसके अलावा बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों का हवाला देकर बेल मांगी गई है। बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ कोर्ट ने लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।लालू प्रसाद यादव को डोरंडा ट्रेजरी मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र और कई तरह की बीमारी का हवाला देकर उनकी सजा को माफ करवाने की कोशिश लगातार जारी है।