Jharkhand Municipal Election: नगर निगम चुनाव के लिए रिजर्वेशन की लिस्ट जारी, धनबाद व बोकारो महिला के लिए रिजर्व
रांची नगर निगम की सीट एससी वर्ग (महिला या पुरुष) तथा धनबाद और चास (बोकारो) नगर निगम सीट भी महिलाओं के लिए (अनारक्षित) की गयी है। हजारीबाग नगर निगम व सरायकेला-खरसावां जिला स्थित आदित्यपुर नगर निगम को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किया गया है।
रांची। झारखंड निर्वाचन आयोग स्टेट में नगर निगमों के मेयर व नगर परिषदों के चेयरमैन की सीटों के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दिया है। धनबाद और चास (बोकारो) नगर निगम मेयर की सीट महिलाओं के लिए (अनारक्षित) की गयी है। गिरिडीह मेयर की सीट अनारक्षित घोषित किया गया है।
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नौ नगर निगम में चार नगर निगम के महापौर के पद महिला के लिए आरक्षित किये गये हैं। पांच में पुरुष एवं महिला दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। छह निकायों में मेयर के पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गये हैं। रांची नगर निगम की सीट एससी वर्ग (महिला या पुरुष) , हजारीबाग नगर निगम के महापौर के पद पर एसटी महिला तथा पुरुष दोनों खड़ा हो सकते हैं।सरायकेला-खरसावां जिला स्थित आदित्यपुर नगर निगम को अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
किस निगम के महापौर के पद किसके लिए आरक्षित
नगर निगम - कोटि जिसके लिए रिजर्व - महिला या अन्य
मेदिनीनगर नगर निगम, पलामू अनारक्षित अन्य
हजारीबाग नगर निगम एसटी अन्य
गिरिडीह नगर निगम अनारक्षित अन्य
देवघर नगर निगम अनारक्षित महिला
धनबाद नगर निगम अनारक्षित महिला
चास नगर निगम, बोकारो अनारक्षित महिला
रांची नगर निगम एससी अन्य
आदित्यपुर नगर निगम, सरायकेला खरसावां एसटी महिला
मानगो नगर निगम, पूर्वी सिंहभूम अनारक्षित अन्य
नौ नगर परिषद के अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित
20 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के भी रिजर्वेशन फिक्स
आयोग ने 20 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के भी आरक्षण तय कर दिये हैं। इसके तहत नौ नगर परिषद के अध्यक्ष के पद महिला के लिए आरक्षित किये गये हैं। 11 नगर परिषदों में निर्धारित आरक्षण के तहत पुरुष एवं महिला दोनों चुनाव लड़ सकते हैं।अब देवघर नगर निगम की सीट महिला के लिए अनारक्षित कर दी गयी है। मेदिनीनगर (पलामू) नगर निगम और गिरिडीह नगर निगम में भी महापौर की सीट अनारक्षित कर दी गयी है। आदित्यपुर नगर निगम (सरायकेला खरसावां) में मेयर का पद एसटी वर्ग (महिला) के लिये जबकि मानगो नगर निगम (पूर्वी सिंहभूम) की सीट अनारक्षित (पुरुष, महिला) कर दी गयी है।
नगर परिषद - कोटि जिसके लिए आरक्षित - महिला या अन्य
गढ़वा अनारक्षित अन्य
विश्रामपुर, पलामू अनारक्षित महिला
चतरा अनारक्षित अन्य
झुमरीतिलैया, कोडरमा अनारक्षित अन्य
मधुपुर, देवघर अनारक्षित अन्य
गोड्डा अनारक्षित महिला
साहिबगंज अनुसूचित जाति अन्य
पाकुड़ अनारक्षित महिला
दुमका अनारक्षित अन्य
मिहिजाम, जामताड़ा अनारक्षित अन्य
चिरकुंडा, धनबाद अनारक्षित महिला
फुसरो, बोकारो अनुसूचित जाति महिला
रामगढ़ अनारक्षित अन्य
लोहरदगा अनुसूचित जनजाति महिला
गुमला अनुसूचित जनजाति अन्य
सिमडेगा अनुसूचित जनजाति अन्य
चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जनजाति अन्य
चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जनजाति महिला
कपालीनगर, सरायकेला खरसावां अनारक्षित महिला
जुगसलाई, पूर्वी सिंहभूम अनारक्षित महिला
19 नगर पंचायतों के प्रसिडेंट का इलेक्शन फिक्स
झारखंड निर्वाचन आयोग ने 19 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद का भी आरक्षण तय कर दिया है। कुल 12 नगर पंचायतों के अध्यक्ष का पद अनारक्षित रखा गया है, जबकि पांच नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पद एससी तथा दो नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पद एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। नौ नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष 10 नगर पंचायतों में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार हो सकते हैं।
किस नगर पंचायत का अध्यक्ष पद किसके लिए रिजर्व
बंशीधर नगर पंचायत, गढ़वा अनारक्षित महिला
मझिआंव नगर पंचायत, गढ़वा अनारक्षित अन्य
हुसैनाबाद नगर पंचायत, पलामू एसी अन्य
हरिहरगंज नगर पंचायत, पलामू एससी महिला
छतरपुर नगर पंचायत, पलामू अनारक्षित अन्य
लातेहार नगर पंचायत एसटी अन्य
कोडरमा नगर पंचायत अनारक्षित अन्य
डोमचांच नगर पंचायत, कोडरमा अनारक्षित अन्य
बड़कीसरैया नगर पंचायत, गिरिडीह अनारक्षित महिला
धनवार नगर पंचायत, गिरिडीह अनारक्षित महिला
महागामा नगर पंचायत, गोड्डा अनारक्षित महिला
राजमहल नगर पंचायत, साहिबगंज अनारक्षित महिला
बरहरवा नगर पंचायत, साहिबगंज अनारक्षित महिला
बासुकीनाथ नगर पंचायत, दुमका अनारिक्षत अन्य
जामताड़ा नगर पंचायत अनारक्षित अन्य
बुंडू नगर पंचायत, रांची एसटी महिला
खूंटी नगर पंचायत एसटी अन्य
सरायकेला नगर पंचायत एसटी महिला
चाकुलिया नगर पंचायत, पूर्वी सिंहभम एसटी अन्य
चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भी घोषित
नगर निकाय चुनाव में विभिन्न पदों के कैंडिडेट एक लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के महापौर या अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद या सदस्य के उम्मीदवारों द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। खर्च की अधिकतम सीमा आबादी के अनुसार तय की गई है। इससे पहले आयोग ने वर्ष 2018 में खर्च की सीमा तय की थी। आयोग ने चुनाव खर्च को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा निर्धारित पदाधिकारी के समक्ष जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित दिशा-निर्देश के तहत चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देनेवाले उम्मीदवारों को तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार किया जा सकता है।
नौ में से चार मेयर पोस्ट को किया गया रिजर्व
चार नगर निगम (देवघर, धनबाद, चास और आदित्यपुर) में मेयर के पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिये गये हैं। रांची नगर निगम पहले अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था, अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 27 एवं झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम-9 के उपनियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2022-23 के उद्देश्य से झारखंड राज्य के नगर निगमों के महापौर का आरक्षण एवं आवंटन विहित प्रपत्र-3 में अधिसूचित किया जाता है।’