झारखंड: एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस में नहीं मिले पर्याप्त साक्ष्य, मिल सकती है बड़ी राहत
झारखंड के एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव पर हजारीबाग के विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में अधिकतर में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसका खुलासा सीआइडी की रिव्यू में हुआ है।
- एमएलए अंबा प्रसाद के आवेदन पर सीआइडी ने पांच केस की रिव्यू किया
- चार में सबूत नहीं मिले
- योगेंद्र साव पर दर्ज सभी 26 कांडों की होगी रिव्यू
रांची। झारखंड के एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव पर हजारीबाग के विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में अधिकतर में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसका खुलासा सीआइडी की रिव्यू में हुआ है।
बड़कागांव एमएलए अंबा प्रसाद ने सीएम व चीफ सेकरटेरी को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि उनके पिता एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव के खिलाफ पुलिस ने दुर्भावना से ग्रस्त होकर एफआइआर दर्ज किया था। उनपर बड़कागांव व केरेडारी पुलिस स्टेशन 26 मामले दर्ज हैं।
गवर्नमेंट के आदेश पर सीआइडी ने उक्त सभी 26 कांडों में से सिर्फ पांच कांडों की समीक्षा की तो उनमें चार कांड ऐसे निकले, जिसमें पुलिस के पास उनके विरुद्ध कोई एवीडेंस नहीं थे।
सीआइडी की ओर से हजारीबाग के एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया गया है कि एक्स मिनिस्टर पर जो भी केस पहले से दर्ज हैं, उन सबकी रिव्यू होगी। अगर केस में एवीडडेंस नहीं होंगे तो उसे समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि एमएलए अंबा प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था उनके पिता एक्स मिनिस्टर योगेंद्र साव व मां एक्स एमएलए निर्मला देवी को पुलिस ने जान-बूझकर फंसाया है।