झारखंड: बीजेपी MLA ढुल्लू महतो की संपत्ति जांच का मामला: हाई कोर्ट ने दिया SBI पटना को प्रतिवादी बनाने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की की बेंच में बीडेपी के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो की बेनामी संपत्ति की जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में पटना स्थित एसबीआइ को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की की बेंच में बीडेपी के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो की बेनामी संपत्ति की जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में पटना स्थित एसबीआइ को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।
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हाई कोर्ट ने एसबीआइ को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स की ओर से बताया गया कि ढुल्लू महतो की संपत्ति के बारे में पटना स्थित एसबीआइ की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सीबीआइ ने बैंक से कई बार आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद कोर्ट ने एसबीआइ को प्रतिवादी बनाया है। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आयकर विभाग से ढुलू महतो की संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। तब कोर्ट ने पूछा था कि कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है।
झारखंड गवर्नमेंट को भी कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह आयकर विभाग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएं। इस संबंध में सोमनाथ चटर्जी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में ढुल्लू महतो पर कई बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है।