Jharkhand: महिला पुलिस अफसर करेंगी पोक्सो एक्ट में दर्ज FIR का इन्विस्टीगेशन, विशेष इकाई का होगा गठन
झारखंड में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल अफेंस (पोक्सो) एक्ट में दर्ज कांडों के इन्वीस्टीगेशन के लिए विशेष इकाई का गठन होगा।यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधित इस कानून के तहत अपराधियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य, मजबूत अनुसंधान के लिए CID ने तैयारियां शुरू कर दी है।
- पोक्सो एक्ट में केस के इन्वीस्टीगेशन के लिए जिलों में विशेष इकाई का गठन किया जायेगा
सभी जिलों के महिला पुलिस स्टेशन में महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी
रांची। झारखंड में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल अफेंस (पोक्सो) एक्ट में दर्ज कांडों के इन्वीस्टीगेशन के लिए विशेष इकाई का गठन होगा।यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधित इस कानून के तहत अपराधियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य, मजबूत अनुसंधान के लिए CID ने तैयारियां शुरू कर दी है।
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पोक्सो एक्ट में दर्ज कांडों में अनुसंधान व कार्रवाई की जिम्मेदारी महिला पुलिस अफसरों व महिलाकर्मियों को सौंपने की तैयारी है। इसके लिए राज्य में विशेष इकाई का गठन होना है। इस अधिनियम के तहत दर्ज कांडों की जांच के लिए सभी जिलों के महिला थाने में कुछ महिला पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाना है।
एसपी को देनी होगी लिस्ट
यह जानकारी सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को दी है। उनसे अपने-अपने जिले में महिला पुलिस पदाधिकारियों- महिला कर्मियों को इसके लिए सलेक्ट कर उसकी लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है।डीजी सीआइडी अनुराग गुप्ता ने जिलों को जारी आदेश में कहा है कि पोक्सो एक्ट में दर्ज कांड के अनुसंधान के लिए जिन महिला पुलिस पदाधिकारियों- महिला पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दिलाया जायेगा।
सलेक्ट महिला पुलिसकर्मियों को दी जाएगी ट्रेनिंग
सलेक्ट महिला पुलिसकर्मियों को मनोविज्ञान, कानून, मेडिकल फोरेंसिक व नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अलावा ऐसे महिला पुलिसकर्मियों को यौन अपराध की पीड़िता का साइकोलोजिकल काउंसिलिंग, उसके शरीर व कपड़ों पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य को एकत्र करने आदि का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने सभी एसएसपी-एसपी को एक गूगल फार्म भी लिंक के माध्यम से भेजा है। इसपर चयनित महिला पुलिस पदाधिकारियों-पुलिसकर्मियों का डिटेलभरना है।
सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही होंगी शामिल
डीजी सीआइडी ने जिलों को आदेश दिया है कि पोक्सो के लिए गठित इस इकाई में केवल महिला पुलिस अफसर व महिला पुलिसकर्मी ही शामिल होंगी। ऐसे पुलिसकर्मियों को लैंगिक अपराध के पीड़ित बच्चे व बच्चियों को आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार जैसे पट्टी व टीका लगाने के लिए भी तैयार किया जायेगा। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिए वैसी महिला पदाधिकारी या पुलिसकर्मी की आवश्यकता है, जो इस अधिनियम के तहत पीड़ित के प्रति संवेदनशील हो। वह छोटे-मोटे मेडिकल कार्य जैसे निजी अंगों से स्वैब आदि भी ले सके। केवल महिला पदाधिकारी को ही इस इकाई से जोड़ने की तैयारी है। सीआइडी ने सभी जिलों के एसएसपी-एसपी से महिला पदाधिकारियों का नाम मांगा ताकि उन्हें उक्त इकाई से जोड़ा जा सके।