Jharkhand: JMM के एक्स एमएलए पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को उम्रकैद की सजा
झामुमो के एक्स एमएलए पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को डबल मर्डर केस में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
- लोअर कोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा सुनाई
- दोनों पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की मर्डर करने का आरोप
रांची। झामुमो के एक्स एमएलए पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को डबल मर्डर केस में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या करने का आरोप था।
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पिछले दिनों कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप ठेकेदार भूषण सिंह एवं रामगोविंद सिंह की गोली मारकर मर्डर करने का आरोप है। यह घटना 27 मई, 2013 की है। इसे लेकर मृतक के भाई ने खूंटी के कर्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी।
ठेकेदार पर लगा था दुष्कर्म का आरोप
ठेकेदार भूषण सिंह पर वर्ष 2013 में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस जांच में दुष्कर्म का मामला फर्जी निकला। पुलिस ने जांच बंद कर दी थी। इसके बाद भूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए एमएसए पौलुस सुरीन ने कर्रा में धरना दिया था। इसी दौरान नक्सलियों ने 27 मई 2013 को ग्राम त्रिला में ठेकेदार भूषण सिंह व रामगोविंद सिंह की एके 47 राइफल से गोली मारकर मर्डर कर दी थी। उस वक्त वह पुस्तकालय के पास ताश खेल रहे। मर्डर के बाद भूषण की बहन ने पौलुस सुरीन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था।
2009 में JMM के टिकट पर एमएलए बने थे पौलुस
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को प्रस्तुत किया था। इस मामले में ट्रायल फेस कर रही तीन महिला सहित चार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्टने बरी कर दिया गया है। पौलुस सुरीन तोरपा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जेएमएम के टिकट पर 2009 में विधायक बने थे। दूसरी बार वर्ष 2014 में जेएमएम के विधायक चुने गये थे।