Kolkata Law College Gang-Rape Case: चार के खिलाफ चार्जशीट, DNA रिपोर्ट से खुली मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की पोल

कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड में 58 दिन बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। DNA रिपोर्ट से मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की भूमिका साफ हुई।

Kolkata Law College Gang-Rape Case: चार के खिलाफ चार्जशीट, DNA रिपोर्ट से खुली मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की पोल
लॉ कॉलेज व मुख्य आरोपी (फाइल फोटो)।
  • तकनीकी, वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर लगाये गये आरोप
  • सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाना, अपहरण, सबूत छिपाना, जांच को गुमराह करने का आरोप 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के  लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड के 58 दिन बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोलकाता पुलिस ने अलीपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की गयी चार्जशीट में मुख्य आरोपी और कॉलेज के पूर्व छात्र मोनोजीत मिश्रा और तीन अन्य के नाम शामिल हैं। 
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चार्जशीट में मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा (31), उसके दो करीबी सहयोगी लॉ के छात्र प्रमित मुखोपाध्याय (20) और जैब अहमद (19) के नाम शामिल हैं। गिरफ्तार सिक्युरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी (51) को भी चार्जशीट में आरोपित किया गया है। तकनीकी, वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर लगाये गये आरोपों में सामूहिक दुष्कर्म, जबरन गलत तरीके से बंधक बनाना, नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपहरण, सबूत छिपाना, जांच को गुमराह करना और अन्य शामिल हैं। चारों आरोपी फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल में हैं। 
कोर्ट में एक पेन ड्राइव सहित कई दस्तावेजों के साथ पेश की गयी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के 58 दिन बाद दाखिल की गयी 658 पन्नों की चार्जशीट में मुख्य सामग्री 170 पृष्ठों में है। चार्जशीट में 80 लोगों की गवाही डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल हैं। सोर्सेज का दावा है कि मिश्रा का डीएनए पीड़िता के शरीर से लिए गये नमूनों से मेल खाता है। जैसा कि चार्जशीट में उल्लेख किया गया है। 
पीड़िता को जबरन ले जाया गया गार्ड रूम
है। चार्जशीट में फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य के तीन प्रमुख अंशों का उल्लेख किया गया है। फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि मनोजित मिश्रा का डीएनए पीडि़ता के कपड़ों से लिये गये नमूनों से मेल खाता है। तीनों आरोपितों से प्राप्त मोबाइल फोन फुटेज में यौन उत्पीडऩ की घटना दिखाई देती है, जिससे उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता स्पष्ट रूप से साबित होती है। लॉ कॉलेज और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपित और पीड़िता की हरकतें कैद हुई हैं। इसमें पीडि़ता को उसकी इच्छा के विरुद्ध गार्ड रूम में ले जाने का फुटेज भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि ये साक्ष्य पीड़िता की लिखित शिकायत का ठोस समर्थन करते हैं। पीड़िता ने अपनी कंपलेनमें आरोप लगाया कि मिश्रा ने उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। अन्य दो छात्रों ने निगरानी रखी और अपने मोबाइल फोन पर अपराध को रिकार्ड किया।
जिन धाराओं में  दर्ज की गयी एफआइआर
मुख्य अभियुक्त मनोजित मिश्रा पर बीएनएस 70 (1) (सामूहिक बलात्कार) के तहत आरोप लगाया गया था। इसके लिए कम से कम 20 साल के कठोर कारावास की सजा हो सकती है, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। उस पर बीएनएस धारा 127(2) (साधारण गलत तरीके से बंधक बनाने की सजा), धारा 77 (किसी महिला की सहमति के बिना निजी कृत्य को देखने या उसकी तस्वीरें लेने के कार्य को दंडित करके कामुकता के अपराध) के तहत भी आरोप लगाये गये हैं।मुख्य आरोपी पर मनोजित पर लगाये गये अन्य आरोपों में BNS धारा 351(3) (आपराधिक धमकी का अपराध जब कोई व्यक्ति मौत, गंभीर चोट या आग से संपत्ति के विनाश का कारण बनने की धमकी देता है), धारा 140(3) जो गुप्त और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण या अपहरण से संबंधित है। धारा 140(4) जो गंभीर चोट, गुलामी या अप्राकृतिक वासना का कारण बनने के इरादे से अपहरण या अपहरण को संबोधित करती है, धारा 142 जो एक अपहृत या अपहरण किए गए व्यक्ति के गलत तरीके से छिपाने या कारावास से संबंधित है, धारा 238 जो एक अपराधी को बचाने के लिए सबूतों को गायब करने या झूठी जानकारी देने के अपराध को संदर्भित करती है, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A और 66E शामिल हैं।
फ्लैश बैक
पीड़िता ने कंपलेन में आरोप लगाया था कि 25 जून को शाम 7:30 से रात 10:50 बजे के बीच कॉलेज कैंपस यह अपराध हुआ था। मुख्य आरोपित व निलंबित तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (टीएमसीपी) के नेता मनोजित मिश्रा को घटना के अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। लॉ कॉलेज के दो वर्तमान छात्रों प्रमित मुखोपाध्याय और जैब अहमद को 26 जून को अरेस्ट किया गया। उनके बयान में विसंगतियों के कारण घटना की रात कॉलेज में सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को अरेस्ट किया गया था। 25 जून को कैंपस में एक सुरक्षा गार्ड के कमरे में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म  किया गया।