झारखंड में कोरोना पर काबू के लिए लॉकडाउन शुरु, CM हेमंत सोरेन ने कहा- मजबूरी में लगाया स्वाथ्य सुरक्षा सप्ताह
झारखंड में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाने के लिए झारखंड के लोगों से क्षमा मांगी है। सीएम ने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस संक्रमण विकराल रूप धारण कर चुका है, ऐसे में आम जनों की सुरक्षा के लिए यह सख्त निर्णय लेना पड़ा।
रांची। झारखंड में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाने के लिए झारखंड के लोगों से क्षमा मांगी है। सीएम ने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस संक्रमण विकराल रूप धारण कर चुका है, ऐसे में आम जनों की सुरक्षा के लिए यह सख्त निर्णय लेना पड़ा। कृपया राज्य सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। इस विषम घड़ी में जरूरतमंदों को काई दिक्कत न हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है।
झारखंड में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। सभी को इसका अनुपालन करने को कहा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऐसे व्यवसायों को भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि आम लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया गया है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक)
सीएम हेमंत सोरेन का जनका के नाम संदेश
राज्यवासियों जोहार,
दुनियाभर के देशों में कोरोना संक्रमण के भयावह रूप के बाद अब भारत उसी भयावह रूप का सामना कर रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर झारखंड में भी अपना असर दिखा रही है। संक्रमण की अचानक बढ़ी रफ्तार के कारण राज्य में कई लोगों की जान चली गई। मुझे इसका बेहद दुख है और ऐसी खबरों से मैं बेहद मर्माहत हूं। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्माच को शांति मिले और संबंधित परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, यही प्रार्थना करता हूं।आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस विषम परिस्थिति में राज्य सरकार का सहयोग करें। राज्य सरकार आपकी हर मुश्किल के समाधान के लिए दिन-रात लगी हुई है। बड़ी संख्या में हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी , पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी , प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। कई अधिकारियों और कर्मचारियों का असमय निधन भी हो चुका है। इन कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति राज्य कृतज्ञ है।
आज 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक जरूरी चीजों और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर मैंने राज्यभर में स्वाथ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। मजदूरों, किसानों और जरूरतमंदों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है।ऐसा सख्त निर्णय आपकी सुरक्षा के लिए मुझे लेना पड़ा है। आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप इस विषम घड़ी में मुश्किलों का सामना कर भी राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें। आपसे यही निवेदन और यही उम्मीद है। मुश्किलों को जीतने के जज्बेा का दूसरा नाम झारखंड है, यह हम सबको फिर से साबित करना है।
हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड
सीएम ने कोरोना से बचने के उपाय बताया
समय - समय पर साबुन से हाथ धोते रहें या सेनेटाइज करते रहें।
बेवजह घर से न निकलें, न भीड़ लगाएं, न लगने दें।
जरूरी होने पर घर से निकलें तो मास्क जरूर लगायें।
एक-दूसरे से सुरक्षित सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखें।
सहयोग करें। कृपया कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ें।
खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें।
कोरोना से जुड़ी मदद के लिए नि:शुल्क टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें
लॉकडाउन की अवधि में कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे ठोस कारण बतानी होगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण भी दिखाना होगा।
बेवजह घर से बाहर निकलने पर रोक, आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी
बाहर निकलने का स्पष्ट कारण हो तभी घर के बाहर निकल सकते लोग
प्रदेश में निषेधाज्ञा लागू, एक जगह पांच से अधिक लोग मिले तो कार्रवाई
आवश्यक सामग्री (राशन, दवा, दूध, सब्जी) की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजनाएं, कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी।
धार्मिक स्थल तो खुलेंगे, लेकिन वहां श्रद्धालुओं के प्रवेश की सीमा निर्धारित होगी।
कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से नहीं निकलेगा। उसे अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलना है।
आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकलने के लिए प्रमाणपत्र भी मांगे जा सकते हैं।
दवा लाने के नाम पर निकले तो डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा।
पूरे प्रदेश में निषेधाज्ञा लागू है। एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है।
होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होटल से घरों तक खाने की होम डिलीवरी होगी।
राज्य में पशु चारा की ढुलाई और आवागमन पर रोक नहीं रहेगा।
सब्जी बाजार और गल्ले की दुकानों पर किसी सूरत में अधिक भीड़ नहीं लगने पाए।
राज्य में फल-फूल, दूध और सब्जियां बिकती रहेंगी।
प्रदेश के उद्योग-धंधे और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों पर फिलहाल रोक नहीं है। औद्योगिक घराने शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध करेंगे।
एक बार फिर गिफ्ट और कपड़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल आदि बंद हैं।
औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज फिलहाल सामान्य तरीके से चलता रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान ये खुले रहेंगे
दवा दुकानें, स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों की दुकानें
सरकारी राशन दुकान
पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएनजी आउटलेट
गल्ले की दुकान, होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा
फल, सब्जियों, दूध एवं पशुचारा की थोक एवं खुदरा दुकानें
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकानें, मिठाई दुकान सहित
होटल एवं रेस्टूरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे, बैठकर भोजन पर पाबंदी
नेशनल इाइवे और स्टेट हाइवे के ढाबा खुले रहेंगे
सामग्रियों के परिवहन पर कोई रोक नहीं
सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां जारी रहेंगी
औद्योगिक एवं खनन गतिविधियां जारी रहेंगी
मनरेगा समेत सभी निर्माण उद्योग कार्यरत रहेंगे
निर्माण सामग्रियों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
ई-कामर्स को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है
शराब की दुकानें खुली रहेंगी
वाहन मरम्मत की दुकानें चलती रहेंगे
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस को खुला रखना है
भारत सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे
बैंक, एटीएम और सभी आर्थिक संस्थान
राज्य सरकार के कार्यालयों से लेकर बीडीओ, सीओ और पंचायतों तक के कार्यालय
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
कुरियर सेवाएं
सुरक्षा सेवाएं
टेलीकॉम से संबंधित सेवाएं
और कोई दुकान जिसे खुला रखना डीसी को सही लगे
शादी-ब्याह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 को अनुमति
स्कूल-कॉलेज, मेला और मॉल बंद रहेंगे, कई और पाबंदियां
पाबंदियों
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित परीक्षाएं
आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन खाद्यान्न की होम डिलिवरी होगी।
सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर रोक
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे
सभी स्टेडियम और जिम, स्वीमिंग पूल एवं पार्क बंद रहेंगे
विवाह एवं अंतिम संस्कार के अलावा किसी कार्यक्रम के लिए बैंक्वेट हॉल के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी।
हवाई एवं रेल यात्रा के लिए पहचान पत्र एवं यात्रा संबंधी डाक्यूमेंट रखना अनिवार्य होगा।
मास्क और फेस कवर के बगैर किसी सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा अथवा किसी दुकान में प्रवेश पर रोक रहेगी।