पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट होंगे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की रोपण जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद मुख़्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह में मुख़्तार को उत्तर प्रदेश भेजने को कहा है।
- योगी गवर्नमेंट की कानूनी जीत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की रोपण जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद मुख़्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह में मुख़्तार को उत्तर प्रदेश भेजने को कहा है।
अब प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख़्तार अंसारी को किस जेल में रखा जायेगा।
नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी दो वीक के अंदर यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह आदेश यूपी योगी सरकार की जीत वपंजाब सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।
जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने निर्देश दिया कि प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट तय करेगी कि उसे बांदा जेल में रखना या किसी और जेल में। अभी मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। इससे पहले कोर्ट ने दो ट्रांसफर याचिकाओं को सीज कर लिया था, जिनमें से एक यूपी सरकार द्वारा अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर करने को लेकर दायर की गई थी।वहीं में दूसरी अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि मऊ सदर एमएलए मुख्तार अंसारी यूपी की एक जेल में बंद था।उसके केस का ट्रायल चल रहा था। इसी बीच पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी की कंपलेन मिलने पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसे पंजाब ले गई।इससे पहले पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद एमएलए व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था। यूपी गवर्नमेंट को 14 क्रिमिनल केस के लिए अंसारी की कस्टडी की जरुरत है। अंसारी जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अंसारी की अनुपस्थिति के कारण यूपी में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है।
पंजाब गवर्नमेंट ने दिया था हलफनामा
पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अंसारी को यूपी गवर्नमेंट की कस्टडी में देने से मना कर किया था। इसका कारण अंसारी के स्वास्थ्य को बताया था। जेल अधीक्षक के माध्यम से दायर हल्फमामे में कहा गया था कि अंसारी कथित तौर पर हाइ ब्लड प्रेशर, सुगर,डिप्रेशन, पीठ दर्द और त्वचा की एलर्जी से पीड़ित है।पंजाब-सरकार ने यूपी गवर्नमेंट रिट याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि वह डॉक्टर्स की राय के अनुसार काम कर रही है। अंसारी को यूपी से दूर रखने के लिए कोई पूर्वकल्पित साजिश नहीं थी। हलफनामे में कहा गया था कि यूपी की रिट याचिका विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि पंजाब में अंसारी को कस्टडीमें रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती।