नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण पर कंट्रोल के लिए MHA ने जारी किये नये Guidelines, एक से 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू
सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। यह एक अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा।
नई दिल्ली। सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। यह एक अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा।
उक्त दिशा-निर्देश स्टेट व यूटी को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू होगा। इसके तहत भी सभी स्टेट को कहा गया है कि टीकाकरण की गति बढ़ाए और नये मामलों की जांच, पड़ताल और उपचार में भी तेजी लाएं। जरूरत पड़ने पर लोकल लेवल पर जरूर नियंत्रण लगाया जा सकता है। लेकिन इंटर स्टेट आवागमन और माल की ढुलाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। विदेशों से होने वाले व्यापार से जुड़े आवागमन पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। होम मिनिस्टरी ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए अलग से किसी और दिशानिर्देश या अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
आदेश में कहा गया कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक कर देना चाहिए। गहन टेस्ट के परिणामस्वरूप पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए क्वारंटीन करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि कोरोना के पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर डीएम को कंटेंट जोन को चिन्हित करना होगा और उन्हें वेबसाइटों पर सूचित करना होगा।
होम सेकरटेरी अजय भल्ला ने सभी चीफ सेकरेटरी को पत्र लिखा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कार्यस्थलों में और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोविड से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जायेंगे। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।होम मिनिस्टरी को सभी प्राथमिकता समूहों को जल्द से जल्द कवर करने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने के लिए भी कहा है। वैक्सीन ड्राइव में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में असमान स्थिति देखी गई है। कुछ राज्यों में टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। वर्तमान परिदृश्य में कोविड के खिलाफ टीकाकरण ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को टीकाकरण की गति को तेजी से बढ़ाना चाहिए। सभी प्राथमिकता समूहों को शीघ्रता से कवर करना चाहिए।
हेल्थ सेकरेटरी ने स्टेट को लिखा पत्र
एक अप्रैल से को-विन पोर्टल पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन करें
बदले हुए नियम के मुताबिक को-विन सॉफ्टवेयर में सुधार किया जाए
45-59 साल के लोगों से गंभीर बीमारियों के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं
कोरोना टीका केंद्रों का अधिकतम उपयोग किया जाए
एक अप्रैल से को-विन पोर्टल पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन करें
बदले हुए नियम के मुताबिक को-विन सॉफ्टवेयर में सुधार किया जाए
सेंट्रल की ओर से जारी किए गए नए दिशा निर्देश के तहत राज्य अपने हिसाब से स्थानीय इलाकों में जरूरी प्रतिबंध लगा सकते हैं, हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा। नये गाइडलाइन में कहा गया कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 परसेंट या उससे अधिक करना होगा।राज्यों में मिलने वाले नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर इलाज के लिए क्वारंटीन करने की सख्त ताकीद की गई है। होम मिनिस्टरी के ताजा आदेश में कहा गया कि कोरोना पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग प्राथमिकता के आधार पर करें। सभी डीएम को कंटेनमेंट जोन को चिह्नित करना होगा और इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी।
झारखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आग्रह, सार्वजनिक यात्रा से बचें लोग
होली और बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए झारखंड ट्रांसपोर्ट ने भी नए दिशानिर्देश जारी किये हैं। दवाई भी, कड़ाई भी के स्लोगन के साथ राज्य सरकार ने कोरोना के दूसरे फेज से मुकाबले की तैयारी कर ली है। होली को लेकर अभी से खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आम लोगों से पहले तो टीका लगवाने का अनुरोध किया गया है। अगर नहीं लगवाए हैं तो सार्वजनिक परिवहन से बचने का आग्रह किया गया है। परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सावधानी जरूरी है और ऐसे में यात्रियों से अकारण भ्रमण से बचने का आग्रह किया गया है।
सार्वजनिक यात्राओं से बचने का आग्रह करते हुए परिवहन विभाग ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर यात्रा करने के क्रम में पूर्व में जारी सावधानी की तमाम बातों का सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। ट्रांसपोर्टरों को किराया नहीं बढ़ाने का आदेश देते हुए विभाग ने स्प्रे सैनिटाइजर रखना, सीटों को सैनिटाइज करना जैसे सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त के स्तर से जारी पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इन निर्देशों की अवहेलना होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किये गये हैं।
ये हैं निर्देश
ड्राइवर, सहायक, यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा
सीटों को हर यात्रा से पहले सैनिटाइज करना होगा
यात्रा के दौरान चालक व यात्रियों के द्वारा धूमपान पर रोक- यत्र-तत्र थूकने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है
कोई भी वाहन मालिक, किसी भी तरह का भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे
65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों से यात्रा से बचने की अपील
सभी से टीकाकरण कराने का आग्रह
वाहनों में सीट से अधिक एक भी यात्री नहीं बैठेगा
बस के चालकों को यात्रियों की सूची तय फॉर्मेट के अनुसार बनानी होगी