नई दिल्ली: सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के घर ईडी की रेड, 2.85 करोड़ कैश और 133 सोने के सिक्के बरामद
दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और उनके करीबी के ठिाकनों पर ईडी की रेड में 2.85 करोड़ रुपये कैश और सोने के 133 सिक्के जब्त किये गये हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और उनके करीबी के ठिाकनों पर ईडी की रेड में 2.85 करोड़ रुपये कैश और सोने के 133 सिक्के जब्त किये गये हैं।
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Enforcement Directorate seized Rs 2.82 crores of cash & 133 gold coins weighing 1.80 kg under PMLA from unexplained sources to be secreted in the premises of Delhi Health Minister Satyendar Jain & his aide during its day-long raid conducted on June 6. Further probe underway: ED pic.twitter.com/wLd8OVQPMl
— ANI (@ANI) June 7, 2022
ईडी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ईडी ने कहा कि सोमवार को जिन लोगों के खिलाफ रेड की गई, ''उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से मनी लॉन्ड्रिंग में मंत्री की मदद बिना ब्योरे वाली कैश और सोने के सिक्कों को ''गुप्त'' स्थान पर रखा गया था।ईडी ने सोमवार को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत उनके घर और अन्य ठिकानों पर रेड की थी। जैन को पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को अरेस्ट गया था। इसके बाद उन्हें नौ जून तक ईडी कस्टडी में भेज दिया गया था।
इससे पहले ईडी ने अप्रैल में जांच के तहत सत्येंद्र जैन के परिवार और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि उसने पीएमएलए के तहत ''अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजित प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था। जांच में पाया गया कि 2015 और 2016 के दौरान जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, तब उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों को कोलकाता के एंट्री ऑपरेटर को हवाला के जरिए भेजी गई रकम के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये मूल्य के ट्रांजेक्शन मिले थे।ईडी ने कहा था कि इन राशियों का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद को लेकर लिये गए ऋण की अदायगी में किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि कुर्की आदेश में नामित व्यक्ति जैन के सहयोगी और परिवार के सदस्य हैं।
जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद आया है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था। कहा गया था कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपये था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 परसेंट अधिक था। आयकर विभाग ने भी इन लेन-देन की जांच की थी। कथित रूप से जैन से जुड़ी ''बेनामी संपत्ति'' को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।