पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली बहाल की, नौअप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पीएम इमरान खान को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भी बहाल कर दिया है। कोर्ट ने नौ अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दिया है।

पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली बहाल की, नौअप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग
  • कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार 
  • पीएम इमरान खान व उनके कैबिनेट भी बहाल 
इस्लामाबाद। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पीएम इमरान खान को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भी बहाल कर दिया है। कोर्ट ने नौ अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दिया है।
डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक व गैर कानूनी
 
पांच जजों की लार्जर बेंच ने गुरुवार को  एकमत से नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के उस फैसले को असंवैधानिक ठहराया, जिसमें विपक्ष के लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी था। कोर्ट ने अपने फैसले में राष्‍ट्रपति के भी फैसले को पलट दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। अब नेशनल असेंबली की स्थिति वही होगी जो तीन अप्रेल को इसको भंग करने से पहले की थी। पीएम इमरान खान व उनकी कैबिनेट भी बहाल कर दी गयी है। 
दोबारा से इमरान खान के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर वोटिंग होगी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से इस बात की भी जानकारी ली थी कि वो देश में कब तक आम चुनाव करवा सकते हैं। इस पर चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में सात माह से पहले चुनाव नहीं करवाये जा सकते हैं। उन्‍होंने इसकी कई वजह बताई है। नेशनल असेंबली बहाल हो गई है तो दोबारा से इमरान खान के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर वोटिंग होगी।
स्‍पीकर के खिलाफ भी अविश्‍वास प्रस्‍ताव
इससे पहले ये भी मुमकिन है कि विपक्ष अपना स्‍पीकर लाये। क्‍योंकि विपक्ष की ओर से नेशनल असेंबली के स्‍पीकर के खिलाफ भी अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाया था। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो भी अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर वोटिंग होना तय है। अब वोटिंग में इमरान खान की हार भी तय है। विपक्ष के पास वर्तमान में 190 से अधिक सांसदों का समर्थन हासिल है। डिप्‍टी स्‍पीकर के फैसले के बाद तीन अप्रैल को विपक्ष ने अपना स्‍पीकर बिठाकर असेंबली की कार्यवाही पूरी की थी। इस दौरान अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर वोटिंग भी करवाई गई थी, जिसमें विपक्ष की जीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यही दोहराया जायेगा। 
विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एतिहासिक करार दिया
विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसको एतिहासिक करार दिया है। पाकिस्‍तान मीडिया में चल रही डिबेट में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि यदि विपक्ष की सरकार देश में बनती है तो इमरान खान और उनके साथियों को कई तरह के संगीन आरोपों का सामना भी करना पड़ सकता है। डिबेट में ये भी कहा जा रहा है कि इस फैसले से इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को जबरदस्त झटका लगना तय है। आने वाले समय में जब भी देश में आम चुनाव होंगे उसमें उन्‍हें करारी शिकस्त का भी सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न मीडिया चैनल्स पर चली डिबेट में ये भी आशंका जताई गई है कि इमरान खान अपने खिलाफ मामलों से बचने के लिए देश भी छोड़ कर जा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो ये उनके और उनकी पार्टी के लिए  बहुत बुरा साबित होगा। हालांकि दोबारा चुनाव में जाने और अपनी दोहरी हार से बचने का इमरान के सामने कोई विकल्प नहीं है।