झारखंड में स्कूल-कॉलेज, जिम, पार्क बंद, स्टेट में कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट की नयी गाइडलाइन, Night Curfew
झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोनावायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। स्टेट में सभी स्कूल, कॉलेज, पार्क और जिम अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।.बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन विभाग की हाइ लेवल मीटिग के बाद यह फैसला किया है।
- रात आठ से सुबह छह बजे तक बाहर निकलने पर रोक
रांची। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोनावायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। स्टेट में सभी स्कूल, कॉलेज, पार्क और जिम अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।.बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन विभाग की हाइ लेवल मीटिग के बाद यह फैसला किया है।
स्कूल में सभी क्लास ऑनलाइन संचालित होंगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में होने वाले 10वीं और 12वीं की एग्जाम अपनी नियत समय पर ही होंगी। सीएम की मीटिंग में हेल्थ मिनिसटर बन्ना गुप्ता समेत सभी सीनीयर अफसर मौजूद थे। स्टेट में अगले आदेश तक राज्य के सभी प्रतिष्ठान रात आठ बजे के बाद बंद रहेंगे। शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी। बार एवं रेस्टोरेंट में 50 परसेंट क्षमता तक ही लोग आ सकेंगे।धार्मिक स्थलों में भी 50 परसेंट से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार या श्राद्ध कर्म में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंग। बिना मास्क घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।
सभी इनडोर या आउटडोर मैरेज हॉल मे शादी के लिए एक समय में केवल 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
अधिकतम 50 व्यक्तियों की मौजूदगी के साथ अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के श्राद्ध कर्म भी किये जा सकेंगे।
धार्मिक जुलूसों सहित सभी प्रकार की रैली और जुलूस पर रोक रहेगी।
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे।
सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे,ऑनलाइन क्लास का संचालन होगा।
क्लास 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लास होंगी, लेकिन अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी।
सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनियों पर पूर्ण बैन लगाया गया है।
सभी जिम, स्विमिंग पूल और पार्क अगले आदेश तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स को ट्रेनिंग की अनुमति है, लेकिन सभी खेल आयोजन पर बैन रहेगी।
सभी रेस्टेरेंट 50 परसेंट बैठने की क्षमता तक काम करेंगे.
हर समय दो गज की दूरी पालन करते हुए कुछ धार्मिक आयोजन किये जा सकेंगे।
बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
सभी दुकानें, रोस्टोरेंट या क्लब रात आठ बजे के बाद खुले नहीं रहेंगे। हालांकि, रोस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
बिना मास्क या फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी ऑफिस, धार्मिक स्थान, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, किसी अन्य पब्लिक प्लेस जैसे दुकान आदि में इंट्री की अनुमति नहीं होगी.
रांची में M BAZAR, FIRAYALAL, V2 मॉल और BLUSH सील
कोविड-19 प्रोटोकोल के उल्लंघन के कारण रांची में M BAZAR, FIRAYALAL, V2 मॉल और BLUSH सील कर दिया गया है।
एसडीएम रांची सदर समीरा और एसपी सिटी सौरभ औचक निरीक्षण में पांच दुकानों को सील कर दिया। कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन नहीं होने पर एम बाजार, फिरायालाल, V2 मॉल, जलजोगा और ब्लश (BLUSH) आदि दुकानों को सील कराया।
एक दर्जन बसों के परमिट कैंसिल, ब्लैकलिस्ट
कोविड-19 को लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से पूर्व में जारी प्रोटोकॉल की अनदेखी पर बस स्टैंडों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट सेकरेटरी के. रविकुमार ने मंगलवार को स्टेट के सभी बस स्टैंडों में इससे संबंधित जांच के आदेश दिये। राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में एक टीम को भेजा।यहां कई बसों में यह पाया गया कि सीटों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। स्टॉफ मास्क नहीं लगाए हुए थे। पैसेंजर्सकी संख्या को लेकर दिये गये निर्देश और पैसेंजर्स की जानकारी रखने के लिए बने रजिस्टर में भी कुछ दर्ज नहीं था।ऐसी एक दर्जन बसों के परमिट को रद करने की कार्रवाई की गई है। देर रात तक परिवहन विभाग की कार्रवाई जारी थी। पिछले दिनों परिवहन पर पाबंदियों को कम करते हुए कोविड प्रोटोकॉल जारी किया गया था लेकिन कई इलाकों से इसकी अनदेखी की सूचनाएं मिल रही थीं। इसके बाद परिवहन सचिव ने इसकी जांच के आदेश अधिकारियों को दिये।