सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को झटका, कहा- ED डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना इलिगल
सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है।
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31 जुलाई तक ही पद पर रहेंगे संजय मिश्रा
न्यायमूर्ति बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने DSPE और CVC ऐक्ट मेंसंशोधन को सही करार दिया है। जिसके तहत सरकार सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को दो साल के निश्चित कार्यकाल के बाद तीन साल तक का सेवा विस्तार दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने का नियम सही है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक कामकाज संभाल सकते हैं। तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरी व्यवस्था देखनी होगी। कोर्ट ने कहा कि संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक का वक्त ऑफिस छोड़नेके लिए दिया जाता है।
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संजय मिश्रा को 22 नवंबर के बाद सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले में कहा था कि मिश्रा को अब एक और सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए।यदि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ना होता तो संजय कुमार मिश्रा का सेवा विस्तार के बाद नवंबर, 2023 में कार्यकाल समाप्त हो जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें बीते साल नवंबर में ही कार्यकाल विस्तार दिया था। तीन जजों की बेंच ने कहा कि संजय कुमार मिश्रा के पास 31 जुलाई तक का समय है। तब तक वे ऑफिस छोड़ दें। इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट उनके स्थान पर किसी और को नियुक्त करे।
ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल विस्तार पर विवाद
संजय कुमार मिश्रा को 2018 में दो साल के लिए ईडी डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। नवंबर 2020 में संजय मिश्रा को रिटायर होना था, लेकिन 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके कार्यकाल को तीन साल कर दिया। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश में कहा गया कि सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल दो साल से अधिकतम पांच साल तक बढ़ाया जाए। अध्यादेश को संसद में पारित कराया गया। इसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की थी।