UGC Students Grievance : स्टूडेंट्स की कंपलेन का तय समय में करना होगा निपटारा
यूनिवर्सिटी व कॉलेज कंपलेन के निपटारे को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा सख्त कदम उठाये जा रहे हैं। यूजीसी चेयरमैन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को स्टूडेंट्स की कंपलेन का निपटारा तय समय में करना होगा।
नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी व कॉलेज कंपलेन के निपटारे को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा सख्त कदम उठाये जा रहे हैं। यूजीसी चेयरमैन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को स्टूडेंट्स की कंपलेन का निपटारा तय समय में करना होगा।
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यूजीसी ने स्टूडेट्स की शिकायतों के निपटारे से सम्बन्धित नियमों को और भी कारगर बनाया है। आयोग द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ स्टूडेंट्स) रेग्यूलेशंस, 2019 में संशोधन करते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ स्टूडेंट्स) रेग्यूलेशंस, 2023 इसी साल अप्रैल में घोषित किये गये। नये नियमों में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की शिकायतों के समबद्ध तरीके से निपटारे की बात की गई है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को स्टूडेंट्स की शिकायतों को सुनने और उनके निपटारे के लिए एक स्टूडेंट्स ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (SGRC) का गठन और साथ ही एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।
सभी HEIs को छात्रों की शिकायतों के निपटारे लिए बनानी होगी कमेटी
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार कहते हैं कि किसी भी छात्र या छात्र की शिकायत पर कोई समाधान न मिले अब ऐसा नहीं होगा। देश के सभी विश्वविद्यालयों को छात्र-छात्राओं के शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के लिए कमटी बनाने और ओम्बड्समैन की नियुक्ति होगी। नये नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वे छात्रों की शिकायतों को समयबद्ध तरीके से समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करें। “हमने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा है कि वे इन नियमों को पालन करें और स्टूडेंट्स ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (SGRC) का गठन करें। साथ ही, एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति करें।