यूपी: बरेली में लव जिहाद के आरोप में पहली गिरफ्तारी, 28 नवंबर को दर्ज की गयी थी एफआइआर
यूपी में लव जिहाद के खिलाफ हाल में बने कानून के तहत बरेली देवरनियां एरिया से पुलिस ने बुधवार को आरोपी ओवैस अहमद (21) को अरेस्ट किया गया है। यह इस कानून के तहत स्टेट में हुई पहली गिरफ्तारी है।
लखनऊ। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ हाल में बने कानून के तहत बरेली देवरनियां एरिया से पुलिस ने बुधवार को आरोपी ओवैस अहमद (21) को अरेस्ट किया गया है। यह इस कानून के तहत स्टेट में हुई पहली गिरफ्तारी है। बरेली के देवरनिया पुलिस स्टेशन में 28 नवम्बर को ओवैस के खिलाफ एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप में एफआइआर दर्ज किया गया था।
आरोप है कि छात्रा के फैमिली को धमकी दी जा रही थी। आरोपी ने छात्रा को कई तरह से लालच देने की कोशिश की थीयह उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 के तहत पहली गिरफ्तारी है। बरेली रेंज के डीआईजी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। यूपी के गवर्नमेंट आनंदी बेन पटेल ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को पिछले शनिवार को मंजूरी दे दी थी। इसके कुछ घंटे बाद ही पहला एफअइआर ओवैस के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस अध्यादेश के तहत लव जिहाद पर 10 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के अनुसार सिर्फ शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जायेगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन नन बेलेबल क्राइम होगा।
पढ़ाई के दौरान हुई पहचान, धर्म परिवर्तन के लिए बनाने लगा प्रेशर
ओवैस अहमद के खिलाफ देवरनिया पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर के अनुसार उसने पढ़ाई के दौरान छात्रा से जान-पहचान की। इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। ओवैस ने छात्रा का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की। छात्रा और उसके फैमिली ने इसके लिए मना किया लेकिन वह नहीं माना। उसने छात्रा और उसके फैमिली को धमकी देनी शुरू कर दी। वह लड़की पर लगातार प्रेशर बनाता रहा। छात्रा के फैमिली वालों ने आरोप लगाया कि जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर ओवैस ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनके साथ गाली गलौच भी की।
बरेली पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ओवैस को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (किसी व्यक्ति को अपमानित करने), 506 (आपराधिक धमकी देना) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया।
एक पुलिस अफसर का कहना है कि आरोपी के खिलाफ नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में आईपीसी की धारा 363/366 के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि लड़की अब बालिग है। उसे तब सुरक्षित बरामद किया गया था। बावजूद आरोपी ने उस पर प्रेशर बनाना जारी रखा। इसी मामले में लड़की के पिता ने ओवैस के खिलाफ बेटी पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर बनाने के आरोप में नई एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी और कंपलेनेंट एक ही गांव के रहने वाले हैं।